MPPSC पर अंकों को जारी करने में कोई रोक नहीं, HC ने दिए आदेश

Sanjay Gupta | Dec 24, 2024, 11:50 IST
HC
मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) के बाहर चार दिन तक चले उम्मीदवारों के आंदोलन में अहम मांग थी कि 87 फीसदी वालों को कॉपी दिखाई जाए और मार्कशीट जारी की जाए। इस मांग पर अभी सहमति बनी है।

मप्र लोक सेवा आयोग (पीएससी) के बाहर चार दिन तक चले उम्मीदवारों के आंदोलन में अहम मांग थी कि 87 फीसदी वालों को कॉपी दिखाई जाए और मार्कशीट जारी की जाए। इस मांग पर अभी सहमति बनी है। हालांकि, अब हाईकोर्ट इंदौर का एक अहम आदेश आया है, जो बताता है कि नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) के बैनर तले हुए आंदोलन की मांग सही और कानूनी थी।



हाईकोर्ट में हुआ क्या?

पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अब हो सकती हैं गिरफ्तार



हाईकोर्ट ने नियम मांगा तो नहीं बता सका आयोग

इस मामले में हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा कि ऐसा कोई लिखित नियम है क्या कि इंटरव्यू के पहले परीक्षा के अंक नहीं बताए जा सकते हैं। इस पर आयोग से कोई जवाब नहीं आया। इस पर हाईकोर्ट ने आयोग को साफ आदेश दिए कि वह इस परीक्षा का कैटेगरी वाइज पूरा रिजल्ट जारी करे। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 जनवरी 2025 को होगी।



MPPSC


कर्मचारियों की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटकने मजबूर आश्रित



यहां तो चार साल से अंक नहीं बताए गए

आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती तो छोड़िए। इसमें वह कह रहा है कि इंटरव्यू के पहले अंक नहीं बता सकते, वह तो साल 2019, 2020, 2021 जिनकी भर्ती पूरी हो गई। साथ ही जिसकी और नौकरी लग गई यानी उन परीक्षाओं में भी चयनितों को छोड़कर बाकी के अंक नहीं बता रहा है। ना ही वह कॉपियां दिखा रहा है। यह सिलसिला साल 2019 की परीक्षा के बाद से ही चला आ रहा है। ऐसे में यह जवाब कि इंटरव्यू तक अंक नहीं बताते वह भी गलत ही है। हाईकोर्ट का आदेश बताता है कि युवाओं की मांग पूरी तरह जायज है और उन्हें उनकी कॉपियां देखने और अंक जानने का पूरा अधिकार है।



thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें



Tags:
  • इंदौर न्यूज
  • मप्र लोक सेवा आयोग
  • इंदौर
  • मध्य प्रदेश
  • मप्र लोक सेवा आयोग परीक्षा
  • मध्य प्रदेश समाचार
  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बेंच
  • mppsc