पाकिस्तानी पिता-भारतीय मां और 9 बच्चों में उलझे एमपी के अधिकारी, केंद्र से मांगी मदद

Kaushiki | Apr 29, 2025, 11:44 IST
MP में पैदा हुई अनोखी स्थिति
पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश दिया। मध्यप्रदेश में भारतीय माताओं और पाकिस्तानी पिताओं से जन्मे 9 बच्चों को लेकर स्थिति जटिल बनी हुई है।

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई। जिसके बाद केंद्र सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का सख्त आदेश जारी किया। साथ ही, 25 अप्रैल से पहले जारी 14 प्रकार के वीजा भी रद्द कर दिए गए। सरकार का यह निर्णय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया।



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MP में पैदा हुई अनोखी स्थिति

इस आदेश के बाद मध्यप्रदेश के अधिकारियों के सामने एक जटिल समस्या आ गई है। राज्य में ऐसे 9 बच्चे हैं, जिनकी माताएं भारतीय और पिताएं पाकिस्तानी नागरिक हैं। इनमें से:



  • 4 बच्चे इंदौर में,
  • 3 बच्चे जबलपुर में,
  • और 2 बच्चे भोपाल में अपनी माताओं के साथ रह रहे हैं।
  • अब सवाल यह है कि इन बच्चों को भी देश छोड़ने के आदेश में शामिल किया जाए या नहीं। इस बारे में राज्य प्रशासन ने केंद्र सरकार से स्पष्ट दिशा-निर्देश मांगे हैं।

लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन

भोपाल में एक पाकिस्तानी नागरिक ने 25 अप्रैल को, केंद्र सरकार के आदेश से ठीक पहले, लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन किया था। इस मामले में भी अधिकारी केंद्र सरकार से सलाह लेकर आगे की कार्यवाही करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।



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राज्य में पाकिस्तानी नागरिकों की वर्तमान स्थिति

बता दें कि, राज्य के अधिकारियों के मुताबिक, इस समय मध्यप्रदेश में विभिन्न प्रकार के वीजा पर कुल 228 पाकिस्तानी नागरिक मौजूद हैं।


इनमें से:



  • 3 नागरिक पहले ही भारत छोड़कर पाकिस्तान वापस जा चुके हैं।
  • 1 नागरिक दिल्ली में है, जिसका मामला विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) देख रहा है।
  • बाकी बचे नागरिकों पर नजर रखी जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

केंद्र सरकार की चेतावनी

वहीं, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर भारत नहीं छोड़ेंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।



साथ ही सजा के रूप में तीन साल तक की जेल या तीन लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सरकार ने यह कदम देश की सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है।



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