मध्यप्रदेश तबादला नीति 2025 में अटैचमेंट खत्म, अतिशेष शिक्षक हटाए जाएंगे
तबादला नीति 2025 (Transfer Policy 2025) के तहत मध्य प्रदेश में किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को अब अटैचमेंट (Attachment) के आधार पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। ट्रांसफर से खाली होने वाले पद पर उसी स्तर या समकक्ष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही अब किसी भी जूनियर अधिकारी को किसी अधिकारी के पद पर न रहने पर सीनियर का चार्ज नहीं दिया जाएगा।
जूनियर को नहीं मिलेगा सीनियर का चार्ज
ट्रांसफर प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन
सभी तबादला आदेश अब केवल ई-ऑफिस मॉड्यूल (e-Office Module) के जरिए ही जारी होंगे। अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, और विभागाध्यक्ष द्वारा ही आदेश अनुमोदित होंगे। इसके अलावा 30 मई के बाद की एंट्री अमान्य मानी जाएगी।
अवकाश स्वीकृति का नया नियम
ट्रांसफर के बाद अवकाश सिर्फ नई पोस्टिंग जॉइन करने के बाद ही स्वीकृत किया जाएगा। अतिशेष शिक्षकों (यानी संस्था में पदों की संख्या से ज्यादा) को हटाएंगे। तकनीकी शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग के जिन कॉलेजों या संस्थानों में विषयवार शिक्षक तय संख्या से अधिक हैं, वहां से अतिशेष शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं दिव्यांग शिक्षक जिनका रिटायरमेंट एक साल से कम है इन्हें तबादले से छूट दी जाएगी।
स्कूल शिक्षा विभाग की गाइडलाइन
स्कूल शिक्षा विभाग ने के लिए स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन 6 से 16 मई तक किए जा सकते हैं। वहीं ऑर्डर जनरेट करने की अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित तय की गई है। प्रशासकीय तबादले 30 मई तक होंगे। वहीं जॉइनिंग की अंतिम तिथि 1 जून होगी।
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कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को 4 साल की छूट
सरकार से मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन (Employee Union) के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जैसे पदाधिकारियों को स्थानांतरण से दो पदावधि यानी 4 वर्षों की छूट मिलेगी। पूरे सेवाकाल में अधिकतम दो बार यह छूट मान्य होगी। यदि कार्यकाल 4 वर्ष से अधिक हो गया तो प्रशासकीय आवश्यकता पर ट्रांसफर संभव होगा।
FAQ
- क्या तबादला आदेश अब ऑफलाइन भी मान्य होगा?
नहीं, तबादला आदेश अब सिर्फ ई-ऑफिस के जरिए जारी किए जाएंगे। 30 मई के बाद की कोई एंट्री अमान्य होगी। - क्या अटैचमेंट पर कर्मचारी को अब पोस्टिंग मिल सकती है?
नई नीति में सभी प्रकार के अटैचमेंट खत्म कर दिए गए हैं। पोस्टिंग अब केवल रेगुलर ट्रांसफर के आधार पर होगी। - किन कर्मचारियों को तबादले से छूट मिलेगी?
दिव्यांग कर्मचारी (40% या अधिक) और एक वर्ष से कम सेवा शेष वाले शिक्षक को मानवीय आधार पर ट्रांसफर से राहत दी जाएगी।
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