मासूम बच्ची से यौन उत्पीड़न के मामले में वृद्ध दोषी , 20 साल कारावास, 75 हजार का अर्थ दंड

Ashish Bhardwaj | Apr 05, 2026, 13:30 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान में खैरथल-तिजारा जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्ची से यौन अपराध के मामले में एक वृद्ध को 20 साल की सजा और 75 हजार का जुर्माना लगाया। कोर्ट में 11 गवाहों के बयान और 24 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे।

News In Short

  • खैरथल-तिजारा के पॉक्सो कोर्ट ने 5 वर्षीय बच्ची से यौन उत्पीड़न मामले में 66 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराया।
  • दोषी हरिराम शर्मा को 20 साल की कठोर कारावास और 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा मिली।
  • यह घटना 10 नवंबर 2024 को खुशखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई थी।
  • यह मामला पहले अलवर कोर्ट में चल रहा था जिसे बाद में खैरथल-तिजारा कोर्ट में स्थानांतरित किया।
  • कोर्ट में 11 गवाहों और 24 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए।

News In Detail

सुनील जैन@अलवर



राजस्थान में खैरथल-तिजारा जिला एवं सत्र न्यायालय ने 5 वर्षीय मासूम से यौन उत्पीड़न के मामले में एक वृद्ध को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास और 75 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी 66 वर्षीय हरिराम शर्मा है।



कब हुई घटना

यह घटना 10 नवंबर 2024 की है, जब पीड़िता की मां ने 12 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता के मकान मालिक ने उसे यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया। मामला खुशखेड़ा थाना क्षेत्र का था।



पुलिस की कार्यवाही

पुलिस ने मामले की गहन जांच की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मामले की शुरुआत में सुनवाई विशिष्ट पॉक्सो कोर्ट संख्या-3, अलवर में चल रही थी, लेकिन खैरथल जिले के नए गठन के बाद यह मामला खैरथल-तिजारा कोर्ट में स्थानांतरित हो गया।



अभियोजन पक्ष की कार्यवाही

अदालत में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान दर्ज किए और 24 दस्तावेज व 2 आर्टिकल प्रस्तुत किए। इन सभी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।



दोषी की सजा

अदालत ने 66 वर्षीय हरिराम शर्मा को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 75 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में प्रारंभिक पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक एडवोकेट सुनील शर्मा ने की थी।



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