ऊंटनी की डिलीवरी पर भी खा गए घूस, ACB ने किए 2 कर्मचारी अरेस्ट
समझें क्या है पूरा मामला
- ऊंटनी की डिलीवरी में रिश्वत खाते पकड़े गए डॉक्टर व निरीक्षक।
- सरकारी योजना की 10 हजार की रकम दिलाने के नाम पर मांगे 4 हजार।
- जैसलमेर के पशु चिकित्सालय में तैनात दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार।
- 3 हजार लेते रंगे हाथ पकड़ा गया, 1 हजार ऑनलाइन लिए थे।
- बाड़मेर एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया केस।
राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की बाड़मेर चौकी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जैसलमेर के राजकीय पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक डॉ. राघव डोई और पशुधन निरीक्षक सोनू रैगर को गिरफ्तार किया है।
दोनों पर आरोप है कि उन्होंने ऊंट संरक्षण योजना (Camel Conservation Scheme) के तहत मिलने वाली सरकारी अनुदान किश्त दिलाने के एवज में दो पशुपालकों से 4 हजार रुपए की मांगी रिश्वत।
पहले 1 हजार ऑनलाइन और बाद में 3 हजार रुपए नकद कैश लेते वक्त ही ACB ने सोनू रैगर को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद पूछताछ में डॉ. राघव की भूमिका भी सामने आई और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया।
क्या मिलता है पशुपालकों को?
राजस्थान में पशुपालन विभाग की ऊंट संरक्षण योजना के तहत गर्भवती ऊंटनी के संरक्षण के लिए सरकार 10 हजार रुपए की सहायता देती है। यह राशि दो किश्तों में मिलती है- प्रसव से पहले एक और प्रसव के बाद दूसरी।
योजना का मकसद ऊंट पालकों को प्रोत्साहित करना और राजस्थान के राज्य पशु ऊंट की संख्या बढ़ाना है।
पशुपालकों से मांगी 4 हजार रिश्वत
बाड़मेर जिले के दो पशुपालक योजना की किश्त लेने के लिए आवेदन करने पहुंचे। जैसलमेर पशु चिकित्सालय में तैनात सोनू रैगर और डॉ. राघव डोई ने मिलकर दोनों पशुपालकों से 2-2 हजार यानी कुल 4 हजार रुपए की रिश्वत मांगी।
आरोपी सोनू रैगर ने पहले 1 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद डॉ. राघव डोई के कहने पर बचे 3 हजार रुपए नकद मांगे गए।
जब सोनू रैगर ने 3 हजार रुपए कैश लिए, ठीक उसी वक्त ACB की टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
ACB ने बिछाया था जाल
बाड़मेर ACB चौकी को पहले ही शिकायत मिल चुकी थी। शिकायत का सत्यापन होने के बाद ACB ने रणनीतिक जाल बिछाया। ऑनलाइन रकम लेने के बाद कैश लेने के मौके पर सोनू को पकड़ा गया। रिश्वत की राशि जब्त की गई।
पूछताछ में डॉ. राघव डोई की भूमिका सामने आने पर उन्हें भी हिरासत में लिया गया। अब दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाएगी।
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