आखिर जागा प्रशासन, बिना फायर सेफ्टी सिस्टम वाले 179 संस्थानों को दिए नोटिस

Ashish Bhardwaj | Jun 11, 2026, 18:00 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान के हिण्डौन सिटी में नगर परिषद ने बिना फायर NOC के चल रहे 179 संस्थानों को नोटिस दिए। शहर में सिर्फ 37 संस्थानों के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाणन है। स्कूल, अस्पताल, बैंक और पेट्रोल पंप भी दायरे में।

पांच प्वाइंट्स में समझें पूरा मामला

  • नगर परिषद ने बिना फायर एनओसी के संचालित 179 संस्थानों को नोटिस जारी किया।
  • नोटिस में होटल, अस्पताल, स्कूल, बैंक और पेट्रोल पंप शामिल हैं।
  • फायर सेफ्टी सिस्टम न होने पर आग लगने पर गंभीर हादसे की संभावना है।
  • अब संस्थानों को अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन कर फायर एनओसी प्रस्तुत करना होगा।

ओमप्रकाश सुमन@हिण्डौन सिटी



राजस्थान के हिण्डौन सिटी में अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे व्यावसायिक संस्थानों के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई की है। नगर परिषद ने बिना फायर सेफ्टी सिस्टम एवं अग्नि सुरक्षा प्रमाणन (फायर एनओसी) के संचालित 179 व्यावसायिक संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं।



शहर में अधिकांश बड़े संस्थान बिना फायर एनओसी के संचालित हो रहे हैं। केवल 37 संस्थानों के पास ही अग्नि सुरक्षा प्रमाणन उपलब्ध है। यह जानकारी सामने आते ही जिम्मेदार विभाग हरकत में आया और नगर परिषद ने संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी कर दिए।



नगर परिषद की ओर से जारी नोटिसों में 15 होटल, 8 धर्मशाला, 6 मार्ट, 7 कोचिंग संस्थान, 14 अस्पताल एवं नर्सिंग होम, 64 शिक्षण संस्थान, 2 बिजली विभाग के कार्यालय, 19 लाइब्रेरी, 27 बैंक एवं फाइनेंस कार्यालय, 4 बीयर बार तथा 13 पेट्रोल पंप शामिल हैं। इन सभी संस्थानों से अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना और फायर एनओसी प्रस्तुत करने को कहा गया है।



आग लगने पर हो सकते हैं गंभीर हादसे

विशेषज्ञों के अनुसार फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होने पर आग लगने की स्थिति में जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है। बड़े संस्थानों में आग लगने पर धुआं तेजी से फैलता है। इससे लोगों का सुरक्षित बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अस्पताल, स्कूल, होटल और बैंक जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फायर अलार्म, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास मार्ग और पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से हादसा बड़ी त्रासदी का रूप ले सकता है।



नियमों की अनदेखी बनी चिंता का विषय

अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार निर्धारित श्रेणी के संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य है। साथ ही इनका समय-समय पर परीक्षण कराना भी अनिवार्य है। इसके बावजूद शहर में लंबे समय से कई संस्थान बिना आवश्यक सुरक्षा इंतजामों के संचालित हो रहे थे। इससे हजारों लोगों की सुरक्षा खतरे में बनी हुई थी।



खबर के बाद जागा प्रशासन

'द सूत्र' द्वारा मुद्दे को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद नगर परिषद ने कार्रवाई शुरू की है। नोटिस जारी होने से संबंधित संस्थानों में हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि संस्थान निर्धारित समय में अग्नि सुरक्षा मानकों की पालना करते हैं या नहीं। यदि निर्देशों की अवहेलना की गई तो संबंधित संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।



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