राजस्थान में मार्च में पंचायतीराज चुनाव करवाने की तैयारी, वोटर लिस्ट अपडेट का कार्यक्रम जारी

Mukesh Sharma | Dec 31, 2025, 22:09 IST
panchayatraj elections
राजस्थान में मार्च में पंचायती राज चुनाव होंगे। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव एकसाथ होंगे। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने का कार्यक्रम जारी किया है।

JAIPUR. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में मार्च महीने में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए एकसाथ चुनाव कराए जाएंगे। आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करने का कार्यक्रम जारी कर दिया है।



कलेक्टर को भेजी गाईड लाईन

पंचायतीराज चुनाव राजस्थान। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टर को वोटर लिस्ट अपडेट करने और पोलिंग बूथ बनाने के लिए गाइडलाइन भेज दी है। आयोग ने चुनावी तैयारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। आदेश के अनुसार आयोग को 15 अप्रैल से पहले पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव करवाने है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को विस्तार से गाइडलाइन भेजकर फौरन वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए तुरंत काम शुरू करने को कहा है।



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14 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव एक साथ होंगे, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव......

प्रदेश में 14 हजार से ज्यादा ग्राम पंचायत समितियों के चुनाव एक साथ होंगे। हालांकि सभी पंचायत समतियों और जिला परिषदों के चुनाव एक साथ नहीं होंगे। जिन पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल पूरा नहीं होगा उनके चुनाव बाद में होंगे।



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29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट....

आयोग की ओर से जारी टाइम टेबल के अनुसार 29 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। 31 जनवरी को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को वार्ड और पोलिंग स्टेशन पर पढ़कर सुनाया जाएगा। 7 फरवरी तक दावे और आपत्तियां पेश की जा सकेंगी। 8 फरवरी से 14 फरवरी तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 25 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा।



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1 जनवरी 2026 को 18 साल साल के होने वाले भी करेंगे पंचायती राज चुनाव में वोट .....

राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं को भी पंचायत चुनाव में वोटर बनाने के आदेश दिए हैं। आयोग ने वोटर लिस्ट के अपग्रेडेशन के कार्यक्रम के दौरान दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान ऐसे वोटर को चिन्हित करके उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने को कहा है जिनकी उम्र 1 जनवरी को 18 साल हो गई है।



पंचायत चुनाव के लिए होगी तीन तरह की वोटर लिस्ट तैयार.....

पंचायत चुनाव के लिए तीन स्तर पर वोटर लिस्ट तैयार होगी। इसमें ग्राम पंचायत की वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार होगी। पंचायत समिति और जिला परिषदों की वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार होगी।



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विधानसभावार तैयार वोटर लिस्ट को अपडेट करके लिया जाएगा काम में.....

विधानसभा स्तर पर तैयार की गई वोटर लिस्ट के डाटा को ही राज्य निर्वाचन आयोग स्टेट लेवल एजेंसी के सॉफ्टवेयर से लेकर इन्हें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के हिसाब से अलग-अलग करके अपडेट करेगा।



2 जनवरी को होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम....

विधानसभा वार वोटर लिस्ट का डाटाबेस लेने और उन्हें पंचायत चुनाव के लिए तैयार करने को लेकर 2 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग ने अफसर की ट्रेनिंग रखी है।



एक बूथ पर 1100 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, एक बूथ पर तीन से चार वार्ड के वोटर करेंगे वोट

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान वार्डन के गठन के लिए चुनाव आयोग के आदेशों का पालन करने को कहा है। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक एक बूथ पर 1100 से ज्यादा वोटर नहीं होने चाहिए। पंचायत के एक वार्ड में औसतन 300 से 400 वाटर होते हैं इसलिए एक बूथ पर एक से ज्यादा वार्ड के वोटर होंगे।



वोटर लिस्ट का 24 जनवरी तक भौतिक सत्यापन किया जाएगा, नए नाम भी जोड़े जाएंगे ...

वार्ड के आधार पर वोटर लिस्ट बनाकर उसका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए प्रगणक तैनात कर दिए हैं।


इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा की वोटर लिस्ट वार्ड के परिसीमन के अनुसार हो । भौतिक सत्यापन का काम 24 जनवरी तक पूरा करना होगा। भौतिक सत्यापन के दौरान अगर यह पाया जाता है किसी का नाम संबंधित वार्ड की वोटर लिस्ट में नहीं है और दूसरे वार्ड में है तो ऐसी गलतियों को ठीक करने के लिए भी कहा है। भौतिक सत्यापन के दौरान वोटर लिस्ट में नए नाम जुड़वाने के लिए भी प्रेरित करने को कहा गया है। इस दौरान नए आवेदन लिए जाएंगे।



ट्रांसजेंडर और सेक्स चेंज करवाने वालों को थर्ड जेंडर के रूप में लिखा जाएगा...

राज्य निर्वाचन आयोग ने किन्नर, ट्रांसजेंडर और सेक्स चेंज करवाने वाले वोटरों को थर्ड जेंडर के रूप में लिंग लिखवाने की अनुमति दी है। वे स्त्री या पुरुष के रूप में प्रकट नहीं होना चाहें तो यह विकल्प उपलब्ध है।





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