अफसरों के पर्सनल फोन का बिल नहीं भरेगी सरकार, गाइडलाइन जारी

Ashish Bhardwaj | Jun 09, 2026, 16:55 IST
Photograph: (the sootr)
राजस्थान सरकार ने अधिकारियों के पर्सनल फोन के सरकारी भुगतान पर रोक लगा दी है। पर्सनल मोबाइल फोन के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • अधिकारियों के फोन के बिल भुगतान के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन।
  • अब बिना विभाग की लिखित अनुमति के बिल का भुगतान नहीं होगा।
  • ट्रांसफर, पदोन्नति या रिटायरमेंट के बाद फोन वापस करना अनिवार्य होगा।
  • बिल क्लेम 6 महीने के भीतर न करने पर पुराना बकाया नहीं मिलेगा।
  • नियम तोड़ने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Jaipur: राजस्थान के सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिकारियों के निजी फोन के भुगतान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। यह कदम वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है।



अब विभाग की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी निजी नंबर का बिल सरकार नहीं चुकाएगी। ट्रांसफर, पदोन्नति या रिटायरमेंट के बाद अधिकृत सरकारी फोन अपने पास नहीं रख सकेंगे। यानी अफसरों को मोबाइल विभाग को जमा कराने होंगे।



क्या था मामला

राजस्थान में अभी बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपने निजी मोबाइल और घर के लैंडलाइन फोन का बिल सरकार से वसूल रहे हैं। यह काम बिना किसी अनुमति के हो रहा था। इससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा था।



सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इस पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि जिस पद के लिए टेलीफोन स्वीकृत हुआ है, उसका उपयोग केवल वही अधिकारी करेगा जो उस पद पर है। ट्रांसफर, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति के बाद फोन विभाग को वापस करना होगा।



अब क्या बदलेगा

नए निर्देशों के तहत कई बदलाव लागू किए गए हैं। ट्रांसफर के बाद सरकारी फोन अपने पास रखना अब संभव नहीं होगा। निजी मोबाइल या लैंडलाइन का बिल सरकार से लेना हो तो पहले जीएडी से लिखित अनुमति लेनी होगी।



महीनों तक बिल लटकाना भी बंद

कई विभाग समय पर बिल नहीं चुकाते थे। इससे सरचार्ज का बोझ पड़ता था और कनेक्शन कटने का खतरा बना रहता था। अब सभी सरकारी और आवासीय कनेक्शनों का नियमित भुगतान अनिवार्य किया गया है।



नए नियमों में एक अहम प्रावधान जोड़ा गया है। यदि कोई अधिकारी पद संभालने की तारीख से 6 महीने के भीतर बिल का क्लेम नहीं करता, तो उसे पुरानी अवधि का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में भुगतान आवेदन की तारीख से ही मान्य होगा।



बिना अनुमति बिल दिया तो कार्रवाई

विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के किसी निजी नंबर का भुगतान नहीं होगा। अगर नियमों की अनदेखी की गई तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।



FAQ

  1. राजस्थान में क्या अधिकारियों को निजी फोन के बिल का भुगतान होता है?
    सामान्य प्रशासन विभाग ने पाया कि कई कर्मचारी और अधिकारी बिना अनुमति निजी मोबाइल और लैंडलाइन के बिल सरकार से ले रहे थे। इससे वित्तीय अनियमितताएं हो रही थीं। इसी पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है।
  2. सरकार का अधिकारियों के निजी फोन के बिल भुगतान का क्या नियम है?
    बिल मिल सकता है, लेकिन पहले सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी से लिखित अनुमति लेनी होगी। बिना पूर्व अनुमति किसी निजी नंबर का भुगतान मान्य नहीं होगा।
  3. अधिकारी निजी फोन के बिल भुगतान के लिए कब तक क्लेम कर सकता है?
    यदि कोई अधिकारी पद संभालने की तारीख से 6 महीने के भीतर बिल का क्लेम नहीं करता, तो उसे पुरानी अवधि का बकाया नहीं मिलेगा। भुगतान केवल आवेदन की तारीख से ही माना जाएगा।

ये खबर भी पढे़:-

जयपुर में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, चार लोगों की मौत



नशा तस्करों की नई चाल, लेडीज को बना रहे ढाल, 5 साल में 38 महिला तस्कर गिरफ्तार



CM भजनलाल ने की गोवर्धन की 21 किमी परिक्रमा, बाद में ली अधिकारियों की बैठक



7 दिन बढ़ी गर्मी की छुट्टियां, प्रिंसिपल भी दे सकेंगे 2 दिन का अवकाश



Tags:
  • सामान्य प्रशासन विभाग
  • राजस्थान
  • ट्रांसफर
  • मोबाइल
  • नई गाइडलाइन