खेजड़ी काटने पर 1 लाख जुर्माना, UCC में बहुविवाह पर बैन, कैबिनेट के 5 बड़े फैसले

Jageshwar prasad | Aug 13, 2026, 16:37 IST
राजस्थान कैबिनेट ने UCC और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को दी मंजूरी
राजस्थान कैबिनेट ने गुरुवार को समान नागरिक संहिता (UCC) और ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी दे दी। दोनों विधेयक 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे।

समझें क्या है पूरा मामला

  • राजस्थान कैबिनेट ने UCC और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट को दी मंजूरी।
  • 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पेश होंगे बिल।
  • अब बिना अनुमति खेजड़ी-रोहिड़ा काटने पर 1 लाख जुर्माना।
  • सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट।
  • फैसलों में 35 शहीद सैनिक परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति भी।

राजस्थान सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला समान नागरिक संहिता (UCC) और ट्री राजस्थान प्रोटेक्शन एक्ट को मंजूरी देना रहा। ये दोनों विधेयक 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे।



इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट और शहीद सैनिकों के 35 परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी फैसला लिया गया।



UCC में क्या है खास?

कैबिनेट ने UCC बिल को मंजूरी दी है। इसका मकसद विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और लिव-इन रिलेशनशिप को व्यवस्थित करना है। इस कानून में आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों के रीति-रिवाजों को बाहर रखा गया है।



कानून के तहत विवाह रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा। वहीं तलाक रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। लिव-इन रिलेशनशिप की बात करें तो शुरुआत और समाप्ति की जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन न कराने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।



विधेयक के तहत बहुविवाह पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। पुनर्विवाह पर पूरी छूट रहेगी (जो पहले कई समुदायों में प्रतिबंधित था)। वहीं उत्तराधिकार की बात करें तो पुत्र और पुत्रियों को संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। अब पोते को भी संपत्ति में पूरा अधिकार दिया गया है, जो पहले नहीं था।



क्या है ट्री प्रोटेक्शन एक्ट?

इस एक्ट के तहत खेजड़ी, रोहिड़ा (राज्य वृक्ष) समेत 29 पेड़ों को बिना अनुमति काटना प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण और इन पेड़ों से जुड़ी सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान करना है।



नियम इस प्रकार के अनुसार पेड़ काटने पर 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल की सजा का प्रावधान है। यह कानून व्यक्तिगत भूमि पर भी लागू होगा (500 मीटर तक के क्षेत्र को छोड़कर)। विशेष परिस्थितियों में पेड़ काटने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।



अनुमति मिलने पर 10% अधिक पेड़ लगाने होंगे। यदि व्यक्ति पेड़ लगाने में असमर्थ है तो उसे निर्धारित राशि जमा करानी होगी, जिससे सरकार पेड़ लगवाएगी।



कर्मचारियों को 2 साल की छूट

सरकार ने कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन के लिए आवश्यक सेवा अवधि में 2 साल की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह छूट पिछले 3 साल में इसका लाभ नहीं लेने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होगी।



इसकी घोषणा बजट में की गई थी, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलने के कारण नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहा था।



35 शहीद परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति

कैबिनेट ने शहीद सैनिकों के 35 परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला किया। इन परिवारों को आजादी से लेकर 31 अक्टूबर 1972 तक यह लाभ नहीं मिला था। अब इन 35 परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी।



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