RPSC को लगा हाई कोर्ट से झटका, सहायक आचार्य भर्ती के अंतिम परिणाम पर लगी रोक

Ashish Bhardwaj | Sept 10, 2026, 09:12 IST
हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती
राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती-2025 के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है। उत्तर कुंजी में 22 सवालों के गलत जवाब होने की आपत्ति पर यह आदेश दिया गया।

समझें क्या है पूरा मामला

  • राजस्थान हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का रिजल्ट रोका।
  • मॉडल आंसर की के 22 सवालों पर उठे सवाल।
  • कोर्ट ने चयन प्रक्रिया जारी रखने की दी अनुमति।
  • अंतिम परिणाम जारी करने पर लगी अंतरिम रोक।
  • RPSC से जवाब तलब, भर्ती प्रक्रिया पर बढ़ी नजर।

राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक आचार्य भर्ती-2025 के अंतिम परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। एक अभ्यर्थी ने मॉडल उत्तर कुंजी में सामान्य ज्ञान के 15 और अंग्रेजी के 7 सवालों के जवाब गलत होने की आपत्ति जताते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है, लेकिन अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी है।



30 पदों के लिए निकाली गई थी भर्ती

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 18 दिसंबर को कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था।



याचिकाकर्ता ने अंग्रेजी विषय के लिए आवेदन किया था और लिखित परीक्षा में शामिल हुआ। परीक्षा के बाद आयोग ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी की थी।



22 सवालों के जवाब पर जताई आपत्ति

याचिकाकर्ता ने मॉडल उत्तर कुंजी में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र के साथ-साथ सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र के भी कुल 15 प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति जताई। इसके अलावा अंग्रेजी विषय के 7 सवालों के जवाबों पर भी सवाल उठाए गए। कुल मिलाकर याचिकाकर्ता ने 22 सवालों के जवाबों को चुनौती दी।



अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने मान्यता प्राप्त पुस्तकों और संबंधित स्रोतों के आधार पर दावा किया कि आयोग की ओर से जांचे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर सही नहीं हैं। इसके बावजूद आयोग ने इन आपत्तियों पर उचित विचार नहीं किया।



बिना अंतिम उत्तर कुंजी के बुलाए जा रहे साक्षात्कार

याचिका में कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना ही अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। यह याचिकाकर्ता का मुख्य आपत्ति बिंदु था।



याचिका में यह भी बताया गया कि सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र सभी विषयों के अभ्यर्थियों के लिए समान था। ऐसे में विवादित प्रश्नों और उनके उत्तरों का असर सभी विषयों के परिणाम पर पड़ सकता है।



भविष्य में कानूनी पेचीदगी की आशंका

याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि अगर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती है और अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी जाती है, तो तीसरे पक्ष के अधिकार सृजित हो जाएंगे। इससे भविष्य में कानूनी पेचीदगियां बढ़ सकती हैं।



याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है। साथ ही अदालत ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है।



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