रीको के इस फैसले ने बदल दिए इंडस्ट्रियल प्लॉट के नियम, इन गतिविधियों पर देना होगा अतिरिक्त शुल्क
News In Short
- इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पर लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस गतिविधियों के लिए नए नियम लागू।
- इंडस्ट्रियल प्लॉट्स में लॉजिस्टिक्स/वेयरहाउस शुरू करने पर अनुमति शुल्क देना होगा।
- 31 जुलाई 2026 तक आवेदन करने वालों को विशेष राहत मिलेगी।
- पुराने मामलों पर नए नियमों का असर नहीं पड़ेगा।
- राजस्थान में ये नियम एक अगस्त से लागू किए जाएंगे।
News In Detail
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) ने इंडस्ट्रियल प्लॉट्स पर लॉजिस्टिक्स (Logistics) और वेयरहाउस (Warehouse) गतिविधियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। रीको बोर्ड की 24 अप्रैल 2026 की बैठक में यह फैसला लिया गया।
इस पर अब आदेश जारी किया गया है। अब इंडस्ट्रियल प्लॉट पर लॉजिस्टिक्स या वेयरहाउस गतिविधि शुरू करने के लिए अलग से अनुमति शुल्क देना होगा।
नए शुल्क का ढांचा
नए नियमों के अनुसार जिस इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट स्थित है, वहां की वर्तमान जमीन दर के आधार पर अनुमति शुल्क लिया जाएगा। शुल्क का निर्धारण एरिया की तय दर का आधा हिस्सा (0.50 Times Rate) के रूप में किया जाएगा।
इसका मतलब है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में इंडस्ट्रियल गतिविधि को लॉजिस्टिक्स या वेयरहाउस में बदलने पर निर्धारित जमीन दर का 0.50 गुना शुल्क देना होगा।
विशेष राहत योजना
रीको ने एक विशेष राहत योजना (स्पेशल रिलीफ स्कीम) भी लागू की है। जो लोग 31 जुलाई 2026 तक लॉजिस्टिक्स या वेयरहाउस गतिविधि के लिए आवेदन करेंगे, उन्हें अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इससे पहले से लॉजिस्टिक्स उपयोग कर रहे कई उद्योगों को राहत मिलने की संभावना है।
31 जुलाई के बाद शुल्क में वृद्धि
आदेश में कहा गया है कि 31 जुलाई 2026 के बाद आवेदन करने वालों को सामान्य अनुमति शुल्क के साथ अतिरिक्त शुल्क देना होगा। अर्थात बाद में आवेदन करने पर कुल खर्च बढ़ जाएगा।
पुराने मामलों पर असर नहीं
रीको (RIICO) ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को पहले ही इंडस्ट्रियल गतिविधि से वेयरहाउस या लॉजिस्टिक्स गतिविधि की अंतिम अनुमति मिल चुकी है, उनके मामलों को दोबारा नहीं खोला जाएगा। बाकी सभी नियम पहले जारी आदेश के अनुसार ही लागू रहेंगे।
नियमों से लाभ
इंडस्ट्रियल एरिया में निवेश में पारदर्शिता बढ़ेगी। नए उद्योग लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस सुविधाओं के लिए स्पष्ट शुल्क योजना जान पाएंगे। आवेदन समय पर करने पर अतिरिक्त शुल्क से बचाव होगा।
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