RCA चुनाव कार्यक्रम हाई कोर्ट में नहीं हो सका पेश, सुनवाई टली
समझें क्या है पूरा मामला
- RCA चुनाव कार्यक्रम पेश नहीं हुआ, हाईकोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक टाली।
- सरकार ने कहा- जल्द चुनाव अधिकारी नियुक्त कर शेड्यूल जारी होगा।
- एडहॉक कमेटी से चुनाव नहीं कराने पर मांगा गया स्पष्टीकरण।
- रजिस्ट्रार का शपथ पत्र पेश नहीं होने से मामला आगे बढ़ा।
- हाई कोर्ट ने तीन महीने में चुनाव कराने के दिए थे निर्देश।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी RCA का चुनाव कार्यक्रम राजस्थान हाई कोर्ट में पेश नहीं हो सका। सरकार की ओर से कहा गया कि जल्द चुनाव अधिकारी नियुक्त कर कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान आरसीए एडहॉक कमेटी से स्पष्टीकरण मांगे जाने की जानकारी भी सामने आई। याचिकाकर्ता के वकील ने रजिस्ट्रार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। रजिस्ट्रार का शपथ पत्र न आने से कोर्ट ने सुनवाई 10 अगस्त तक टाल दी।
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। लेकिन उम्मीद के मुताबिक चुनाव कार्यक्रम कोर्ट में पेश नहीं हो सका। सरकार की ओर से बताया गया कि प्रशासक जल्द ही चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। इसके बाद ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।
यह जानकारी जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की खंडपीठ में सरकार की ओर से दी गई। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने प्रशासक को साफ निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि अगली सुनवाई तक चुनाव कार्यक्रम पेश किया जाए।
एडहॉक कमेटी से मांगा गया जवाब
आज की सुनवाई में सहकारिता रजिस्ट्रार समित शर्मा कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि चुनाव न कराने पर एडहॉक कमेटी के सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। यह जानकारी सामने आते ही याचिकाकर्ता पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अश्विनी जैमन ने कोर्ट में कहा कि सहकारिता रजिस्ट्रार को एडहॉक कमेटी के सदस्यों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। लेकिन उन्होंने यह जिम्मेदारी संबंधित जिलों के डिप्टी रजिस्ट्रार पर डाल दी। इस पर कोर्ट में सवाल उठे।
शपथ पत्र न आने से टली सुनवाई
कोर्ट में रजिस्ट्रार की ओर से शपथ पत्र रिकॉर्ड पर पेश नहीं हो सका। इस वजह से हाईकोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई 10 अगस्त तक टाल दी। अब अगली सुनवाई में सभी पक्षों को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
इस देरी से RCA के चुनाव को लेकर असमंजस और बढ़ गया है। खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रशासन से जुड़े लोग अब 10 अगस्त की सुनवाई पर नजरें टिकाए हुए हैं।
तीन महीने में चुनाव के दिए थे निर्देश
इस पूरे मामले की शुरुआत 1 जुलाई को हुई थी। उस दिन राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व रणजी खिलाड़ी राजीव प्रताप सिंह की जनहित याचिका पर बड़ा आदेश दिया था। कोर्ट ने RCA की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया था।
इसके साथ ही होम सेक्रेटरी और आईएएस (IAS – Indian Administrative Service) अधिकारी भास्कर ए. सावंत को RCA का प्रशासक नियुक्त किया गया था। कोर्ट ने उन्हें चुनाव कराने के स्पष्ट निर्देश दिए थे।
याचिका में क्या था आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया था कि RCA की एडहॉक कमेटी का गठन 29 जून 2024 को केवल अंतरिम व्यवस्था के तौर पर किया गया था। कमेटी को 3 महीने के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
लेकिन तय समय में चुनाव नहीं कराए गए। इसके उलट कमेटी का कार्यकाल बार-बार बढ़ाया जाता रहा। इस वजह से RCA में निर्वाचित कार्यकारिणी का गठन अब तक नहीं हो सका है।
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