एसआई भर्ती 2021: याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया-सरकार ने एसओजी को भर्ती रद्द करवाने के लिए कहा था
एसआई भर्ती 2021 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक होने के मामले में याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान हाई कोर्ट को बताया कि एसओजी ने अपनी मर्जी से भर्ती रद्द करने की सिफारिश नहीं की थी, बल्कि 24 मार्च, 2024 को गृह विभाग ने एसओजी को भर्ती रद्द करने की प्रक्रिया पर काम करने को कहा था। इसी निर्देश की पालना में एसओजी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट हरेन्द्र नील ने जस्टिस समीर जैन की अदालत को बताया कि भर्ती रद्द होने के सभी कारण मौजूद हैं। उन्होंने सरकार और चयनित अभ्यर्थियों की बहस का जवाब देते हुए कहा कि उनकी याचिका आज भी मेंटेनेबल यानी चलने योग्य है। याचिका में सरकार से नहीं, बल्कि कोर्ट से भर्ती रद्द करने की प्रार्थना है और हाईकोर्ट याचिका में मांगी गई रिलीफ से परे जाकर भी राहत दे सकता है।
भर्ती को रद्द करना ही एकमात्र विकल्प
उन्होंने कहा कि यह एकमात्र भर्ती है, जिसमें पेपर लीक से जुड़े सभी अपराधी एक साथ शामिल पाए गए हैं। एसओजी ने भर्ती में 53 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स को गिरफ्तार किया है। वहीं कई ट्रेनी एसओजी की रडार पर हैं।
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अगले सप्ताह बहस पूरी होने की संभावना
एसआई भर्ती में हाईकोर्ट ने 7 जुलाई से फाइनल सुनवाई शुरू की थी। अदालत लगातार मामले में सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के बाद अब सोमवार को सरकार और चयनित अभ्यर्थी याचिकाकर्ता की बहस पर अपना जवाब पेश करेंगे। ऐसे में संभावना है कि अगले सप्ताह मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी। क्या सुनवाई प्रक्रिया से पेपर लीक मामला हल हो पाएगा? क्या एसओजी की सिफारिश मानी जाएगी?
FAQ
- 1. एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक का मामला क्या है?
एसआई भर्ती 2021 में पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद एसओजी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश की। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से भर्ती को रद्द करने की प्रार्थना की है। - 2. एसओजी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश क्यों की?
एसओजी ने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश गृह विभाग के निर्देश पर की, क्योंकि पेपर लीक से जुड़े अपराधी भर्ती में शामिल थे, और कानून व्यवस्था की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया। - 3. क्या हाईकोर्ट भर्ती रद्द करने का आदेश दे सकता है?
हां, हाईकोर्ट याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना पर विचार करते हुए भर्ती रद्द करने का आदेश दे सकता है। कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता से सुनवाई की है और आगामी सप्ताह में फैसले की उम्मीद है।
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