SI भर्ती परीक्षा 2025: सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परीक्षा में बैठेंगे 'ओवरएज' परीक्षार्थी, टालने से इनकार

Mukesh Sharma | Apr 02, 2026, 14:40 IST
Photograph: (the sootr)
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में एसआई भर्ती 2025 की परीक्षा को टालने से इनकार कर दिया। यह परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को होगी। इसके आयोजन के लिए पूरी तैयारी हो गई है।

News In Short

  • राजस्थान एसआई भर्ती-2025 की परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला।
  • शीर्ष कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा टालने से किया स्पष्ट इनकार।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओवरेज हो चुके अभ्यर्थी बैठ सकेंगे परीक्षा में।
  • परीक्षा 5 और 6 अप्रैल 2026 को होगी, रिजल्ट सीलबंद रखा जाएगा।
  • राजस्थान सरकार ने कोर्ट में परीक्षा को टालने का किया था विरोध।

News In Detail

Jaipur: राजस्थान सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती-2025 की परीक्षा को लेकर चल रहा सस्पेंस अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में उन अभ्यर्थियों को राहत दी है, जो आयु सीमा में छूट नहीं मिलने के कारण बाहर हो गए थे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने आदेश दिया है कि 5 और 6 अप्रैल 2026 को होने वाली परीक्षा में एसआई भर्ती-2021 के सभी याचिकाकर्ता अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे।



परीक्षा होगी, लेकिन रिजल्ट सीलबंद

अदालत ने अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन साथ ही कुछ शर्तें भी रखी हैं। इसके तहत इन अभ्यर्थियों का शामिल होना पूरी तरह अस्थायी होगा। इनका परीक्षा परिणाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और इसे सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रखा जाएगा। इनका भविष्य हाईकोर्ट के अंतिम फैसले पर टिका होगा।



क्यों टली नहीं परीक्षा?

याचिकाकर्ता सूरजमल मीणा की ओर से मांग की गई थी कि परीक्षा को कम से कम 4 सप्ताह के लिए टाल दिया जाए। हालांकि, राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि परीक्षा की सभी प्रशासनिक और व्यवस्थागत तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। इस मोड़ पर परीक्षा स्थगित करने से व्यापक अव्यवस्था फैलेगी और लाखों युवाओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कोर्ट ने इस तर्क को मानते हुए परीक्षा पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया।





क्या है पूरा विवाद?

यह पूरा मामला SI भर्ती-2021 से जुड़ा है। पेपरलीक और धांधली के चलते हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त 2024 को 2021 की भर्ती रद्द कर दी थी।


कोर्ट ने तब अभ्यर्थियों को अगली भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की सिफारिश की थी। बाद में खंडपीठ ने भर्ती रद्द करने के फैसले पर स्टे लगा दिया था, जिससे आयु सीमा में छूट का मामला अधर में लटक गया।



आरपीएससी ने भी आयु सीमा में विशेष छूट देने से इनकार कर दिया। इसके बाद, अभ्यर्थियों ने नए सिरे से याचिकाएं दायर कीं। मामला सुप्रीम कोर्ट से रिमाइंड होने के बाद, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 19 जनवरी को इस पर सुनवाई पूरी कर ली, लेकिन ढाई महीने बीत जाने के बाद भी फैसला नहीं सुनाया गया।



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