इंदौर में SBI पर दो हजार का जुर्माना, 20 मिनट इंतजार के बाद भी जमा नहीं की राशि, उपभोक्ता फोरम की नसीहत- व्यवहार सुधरें बैंककर्मी

author-image
BP Shrivastava
एडिट
New Update
इंदौर में SBI पर दो हजार का जुर्माना, 20 मिनट इंतजार  के बाद भी जमा नहीं की राशि, उपभोक्ता फोरम की नसीहत- व्यवहार सुधरें बैंककर्मी

संजय गुप्ता, INDORE. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की पत्रकार कॉलोनी शाखा इंदौर पर सेवाओं में कमी के चलते दो हजार रुपए का जुर्माना लगा है। यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की इंदौर खंडपीठ ने सुनाया है। बैंक प्रबंधन ने ग्राहक द्वारा स्लिप के माध्यम से राशि जमा करने से मना कर दिया था। आयोग ने साथ ही बैंक कर्मियों को अपना व्यवहार सुधारने की भी नसीहत दी है। 



यह है पूरा मामला 



ग्राहक चंचल गुप्ता एक अक्टूबर 2019 को भारतीय स्टेट बैंक की पत्रकार कॉलोनी शाखा में मौजूद अपने खाते में राशि जमा करने के लिए पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने टोकन लिया और करीब 20 मिनिट तक लाइन में लगने के बाद नंबर आया। जब कैश काउंटर पर राशि जमा करने के लिए स्लीप दी तो बैंककर्मी ने नगद राशि लेने से मना कर दिया। कहा कि मशीन के माध्यम से ही राशि जमा करवाना होगी। इस पर गुप्ता ने अपना एटीएम कार्ड पास में नहीं होने के चलते बैंक स्लीप के माध्यम से राशि जमा करना चाही। लेकिन बैंककर्मियों ने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि कार्ड के माध्यम से ही राशि जमा करवाना होगी।



बिना कार्ड जमा कराने पर लग रहे थे 25 रुपए



 शाखा के बाहर मशीन से बिना कार्ड के राशि जमा करवाने पर 25 रुपए शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन मशीन में तकनीकी कारणों से रुपए जमा नहीं हुए। जब परिवादी गुप्ता ने दोबारा बैंक में आकर नगद राशि जमा करने के लिए कहा तो बैंककर्मी ने अभद्रता की। जब परिवादी ने इस संबंध में बैंक के नोटिफिकेशन की जानकारी मांगना चाही तो वह भी नहीं बताई। इस पर परिवादी ने नेशनल कंज्युमर हेल्पलाइन में शिकायत की गई। साथ ही जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की इंदौर खंडपीठ में वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद पर आयोग ने ग्राहक चंचल गुप्ता के पक्ष में फैसला सुनाया।



आयोग ने कहा- ग्राहक को इसके लिए विवश नहीं कर सकते



आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मशीन के द्वारा नगद राशि जमा करवाना लोगों में जागरूकता लाने के लिए है। लेकिन किसी भी ग्राहक को इसके लिए विवश नहीं किया जा सकता। साथ ही कहा कि किसी भी ग्राहक को उचित सेवाएं न देते हुए अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। बैंक के खिलाफ आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 12 के तहत 2 हजार रुपए का जुर्माना और प्रकरण व्यय एक हजार रुपए देने के आदेश दिए। मामले में शिकायतकर्ता ने खुद पैरवी की। आयोग के तरफ से अध्यक्ष बलराज कुमार पालोदा, सदस्य साधना शर्मा व निधि बारंगे ने सुनवाई की।


Indore News Madhya Pradesh News मध्यप्रदेश न्यूज इंदौर समाचार Fine on SBI in Indore decision of Indore District Consumer Forum advice to SBI to improve services इंदौर में एसबीआई पर जुर्माना इंदौर जिला उपभोक्ता फोरम का फैसला एसबीआई को सेवाएं सुधारने की नसीहत