MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 20 साल की नौकरी भी बेअसर!
MP हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों की 13 याचिकाएं खारिज कीं। 20 साल की सेवा के बाद भी नियमितीकरण का स्वतः अधिकार नहीं, 50% कोटे से मौका।
MP हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों की 13 याचिकाएं खारिज कीं। 20 साल की सेवा के बाद भी नियमितीकरण का स्वतः अधिकार नहीं, 50% कोटे से मौका।