हिंदी फिल्मों में अगर आपने किसी कोर्ट का सीन देखा हो...तो कैसे जज वकील और पुलिसवालों पर चिल्लाकर दो मिनट में सबकुछ ठीक कर देते हैं...लेकिन जब यही काम हकीकत में करना होता है...तब मालूम चलता है कि जज की ही नौकरी चली गई...दरअसल हुआ यूं कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक सिविल जज की बर्खास्तगी के फैसले को सही ठहराया है...मामला ऐसा है कि 2019 में सिविल जज कौस्तुभ खेरा की पोस्टिंग जोबट में हुई थी...इसी दौरान उनके ऊपर आरोप लगने लगे कि उन्होंने अपने जूनियर कर्मचारियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया...और वकीलों के साथ साथ पुलिसवालों को अदालत की अवमानना के नोटिस भेजे...कौस्तुभ पर आरोप लगे कि उन्होंने कोर्ट में अधिवक्ताओं और पुलिसकर्मियों से उठक बैठक करवाई..और उन्हें कान पकड़ने पर मजबूर किया...सिविल जज पर यहां तक आरोप लगे थे कि वो काम के दौरान वो कर्मचारियों के पीछे भागते थे...जज के ऊपर जब आरोप लगे तो मामले की गंभीरता को देखते हुए 8 अगस्त 2024 को एमपी हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने उन्हें सेवा से हटाने की सिफारिश की...जिसे 20 अगस्त को मंजूरी दे दी गई...और 5 सितंबर को राज्य सरकार ने उन्हें सेवा से हटा दिया....इसके बाद खेड़ा ने अपनी बर्खास्तगी जानने के लिए RTI के तहत आवेदन किया...और उन्हें जवाब मिला कि उन्हें अनुशासनात्मक आधार पर हटाया गया है...इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया...और कहा कि उन्हें बिना नोटिस या स्पष्टीकरण का मौका दिए...हटाया गया जो नियमों के खिलाफ है...लेकिन कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को सजा देना और नौकरी के लिए उपयुक्त मानना दोनों अलग है...और अपनी टिप्पणी में हाईकोर्ट ने ये भी साफ किया कि खेड़ा को हटाने का फैसला दंडात्मक नहीं बल्कि मूल्यांकन के तहत है..क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए। यानी जैसा फिल्मों में दिखाई देता है कि जज कुछ भी कर सकता है...तो ऐसा नहीं है...कानून सबसे लिए बराबार होता है....सबको उसके दायरे में रहकर काम करना होता है।
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