अदालत ने कहा कि अयोध्या का 2.77 एकड़ में फैला स्थल राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया जाना चाहिए। इसी के साथ अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश भी दिया कि मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने में योजना तैयार की जाए। साथ ही मंदिर निर्माण के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बनाया जाए। इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़े को भी प्रतिनिधित्व मिले।
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