वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सइंटिफक तरीके से ASI सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे की इजाजत दे दी। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया। अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है। कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है। सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए। उधर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। उधर कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन का कहना है कि ASI सर्वे से तथ्य सामने आएंगे। मुझे यकीन है कि असली 'शिवलिंग' वहां मुख्य गुंबद के नीचे छुपाया गया है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था।
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