महाकाल लोक में आंधी-तूफान से खंडित हुई मूर्तियों को लेकर लगी याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस पूरे मामले में सरकार को अब बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट में लगी जनहित याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, कोर्ट ने इसे सुनवाई योग्य नहीं माना।
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