भोपाल. प्रदेश में 105 वर्ग मीटर यानी 1130 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए अब नगर निगम, नगर पालिका से नक्शा पास (Map Pass) कराने की जरूरत नहीं होगी। प्लॉट मालिक अप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक शपथ पत्र (affidavit) देकर निर्माण शुरू करा सकेंगे। इस सुविधा के लिए राज्य सरकार जल्द ही नगर पालिका अधिनियम में बदलाव करने जा रही है।
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