जनवरी के बाद सरकार को प्रमोशन या ट्रांसफर करने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होगी, क्योंकि 6 जनवरी से 8 फरवरी तक मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जाएग। राज्य सरकार 5 जनवरी के बाद चुनाव आयोग की अनुमति के बिना कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादले नहीं कर सकेगी।
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