New Update
गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा- इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।
Advertisment
/sootr/media/agency_attachments/dJb27ZM6lvzNPboAXq48.png)
Follow Us