वसूली एजेंट कर्जधारकों को बकाया लोन के लिए सुबह 8 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद फोन नहीं कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बैंकों से वसूली एजेंट्स के लिए आचार संहिता बनाने को कहा है।
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