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मंत्रालय के कुछ अफसरों का ये भी कहना है कि 1952 के बाद से अब तक ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई मुख्य सचिव आचार संहिता के दौरान रिटायर हो रहा है। सरकार के भी कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि यदि चुनाव आचार संहिता में मुख्य सचिव रिटायर होता है तो क्या चुनाव आयोग से अनुमति लेना अनिवार्य है या नहीं...वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ये अफवाहें चल रही है कि इकबाल सिंह बैंस को चुनाव आयोग की तरफ से एक्सटेंशन की हरी झंड़ी मिल चुकी है...लेकिन ceo मप्र ने इस खबर का सिरे से खंडन किया है।