प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की शुरुआत 12 अगस्त से हो गई है। किसानों को सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने और भूमिगत जलस्तर को कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है। जिसके चलते किसानों को सूक्ष्म सिंचाई 'पर ड्राप मोर क्राप' (माइक्रोइरीगेशन) के लिए यंत्र और अनुदान दिए जाएंगे। इसका कारण पारंपरिक सिंचाई पद्धति के चलते पानी के दोहन को रोकना है।
MP में ज्यादा मांग के कारण सीमा तय
मध्यप्रदेश उद्यानिकी विभाग (Horticulture Department) ने ज्यादा मांग के चलते जिलेवार सूची बनाई है। इस सूची के मुताबिक सभी वर्गों के किसान आवेदन दे सकते हैं। 12 अगस्त 2021 को सुबह 11:00 बजे से आवेदन किया जा सकता है। ड्रिप, मिनी या माइक्रो स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर (sprinkler set) सब्सिडी के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
सब्सिडी के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
योजनाओं के आवेदन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश की साइट पर लिए जाएंगे और आवेदन ऑनलाइन ही किए जाएंगे। इसकी जानकारी उद्यानिकी एवं मध्यप्रदेश की साइट से ली जा सकती है या फिर विकासखंड या जिला उद्यानिकी विभाग में संपर्क कर ली जा सकती है। मध्यप्रदेश में किसानों को आवेदन करने के लिए ऑनलाईन पंजीयन उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पर जाकर कृषक पंजीयन कर आवेदन कर सकते हैं।
45 से 55 फीसदी तक मिलेगी सब्सिडी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों को सिंचाई यंत्र जैसे ड्रिप, मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर एवं पोर्टेबल स्प्रिंकलर आदि अनुदान पर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत स्प्रिंकलर सेट के लिए लघु और सीमांत वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत तक अनुदान और बाकी किसानों को 45 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
वहीं ड्रिप सिस्टम पर भी लघु और सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।