भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लांच की गई एकीकृत लोकपाल योजना का मकसद बैंक या बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों की समाधान प्रणाली को और बेहतर करना है। इससे केंद्रीय बैंक के नियमन के तहत आने वाली एंटिटीज जैसे बैंक, NBFCs, पेमेंट सर्विस ऑपरेटर्स के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का समाधान बेहतर तरीके से हो सकेगा।
क्या है RBI की ये योजना?: योजना के तहत सिर्फ एक पोर्टल, एक ही ईमेल आईडी एक ही एड्रेस होगा। यहां कस्टमर बैंक सर्विसेज से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यहां सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि जरूरी कागजात भी जमा हो सकेंगे। साथ ही ग्राहक अपनी शिकायत का स्टेटस भी जान सकेंगे।
कहां कर सकते हैं शिकायत: कंपलेन दर्ज करवाने के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर जाएं। वेबसाइट का यूआरएल है https://cms.rbi.org.in यहां पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने जो सेंट्रलाइज्ड रिसिप्ट और प्रोसेसिंग सेंटर बनाए हैं, वहां पर भी शिकायत की जा सकती है। इस पर ईमेल या फिर खुद जाकर भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। CRPC@rbi.org.in इस ईमेल आईडी पर मेल भेजा जा सकता है।
कब कर सकेंगे शिकायत: कोई भी ग्राहक शिकायत तभी कर सकेगा जब उसने पहले आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक, एनबीएफसी (Non-Banking Financial Company) को लिखित में शिकायत की हो और उस शिकायत को थोड़े समय के लिए या फिर पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया गया हो। या फिर 30 दिन के अंदर कोई बैंक का उत्तर न मिला हो।
मौजूदा तीन योजनाएं हो गईं इंटीग्रेट: ये आरबीआई की तीन एकीकृत योजनाओं से जुड़ी हुई है।
बैंकिंग लोकपाल योजना
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना