रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एटीएम में कैश खत्म होने के मामले में बैंकों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 1 अकटूबर से शुरू होगी। केंद्रीय बैंक ने एटीएम (ATM) में कैश उपलब्ध नहीं होने पर यह कदम उठाया जाएगा।
10 घंटे से ज्यादा समय तक पैसे नहीं पर जुर्माना
आरबीआई किसी एक महीने में एटीएम में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर संबंधित बैंकों पर यह जुर्माना लगाएगा। केंद्रीय बैंक ने एक सर्कुलर में कहा कि एटीएम में नकदी नहीं डालने को लेकर जुर्माना लगाने की व्यवस्था का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों की सुविधा के लिए इन मशीनों में पर्याप्त धन उपलब्ध हो।
कितना लगेगा जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने कहा कि किसी भी एटीएम में अगर महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहती है तो प्रति एटीएम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि इस संदर्भ में नियम का अनुपालन नहीं करने पर उसे गंभीरता से लिया जाएगा और मौद्रिक जुर्माना लगाया जाएगा। एटीएम में नकदी नहीं डाले जाने के लिए जुर्माने की योजना में यह प्रावधान किया गया है।