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NEW DELHI: KYC से जुड़े नियमों में बदलाव, 30 जून से पहले कराएं KYC नहीं तो डीएक्टिवेट होगा डीमेट अकाउंट

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The Sootr CG
22 Jun 2022 00:00 IST
एडिट 22 Jun 2022 20:48 IST

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NEW DELHI: KYC से जुड़े नियमों में बदलाव, 30 जून से पहले कराएं KYC नहीं तो डीएक्टिवेट होगा डीमेट अकाउंट

NEW DELHI. अगर आपका डीमेट अकाउंट है और उसकी KYC नहीं है तो 30 जून तक KYC कराएं।  30 जून तक KYC नहीं होने पर आपका डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। डीमेट अकांउट डीएक्टिवेट होने पर स्टॉक मार्केट में वह अकाउंट होल्डर ट्रेड नहीं कर सकेगा।



KYC नहीं तो डीएक्टिवेट होगा अकाउंट



मार्केट रेगुलेट्री सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने ट्रेडिंग और डीमेट (Demat) अकाउंट खुलवाने को लेकर नियमों में नए बदलाव किए हैं। इन नियमों में आपको 30 जून 2022 तक उसकी अपने डीमेट अकाउंट की KYC करानी होगी। अगर KYC नहीं है तो डीमेट अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट डीएक्टिवेट होने पर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकेंगे। अगर कोई इंवेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद भी लेता है तो वह शेयर्स अकाउंट तक ट्रांसफर नहीं होगे। डीमेट अकांउट के KYC पूरा होने और वैरिफाई होने के बाद ही आप इंवेस्ट कर सकेंगे। और आपके खरीदे शेयर्स इंवेस्टर के अकांउट तक ट्रांस्फर होंगे।



जानिए ये 6 इंफॉर्मेशंस देना है जरूरी



डीमेट अकाउंट की KYC कराने के लिए 6 जानकारियां देना जरूरी। लेकिन सभी डीमेट अकाउंट्स को अभी तक 6 KYC इंफॉर्मेशंस के साथ अपडेट नहीं किया है। किसी भी डीमेट, ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर को 6 KYC जानकारियों को अपडेट करना जरुरी है। 6-KYC क्राईटेरिया में शामिल हैं- अकाउंट होल्डर का नाम, पता, पैन, मोबाइल नंबर, वैध ईमेल ID, आय सीमा। 1 जून, 2021 से खोले गए नए डीमेट अकाउंट्स के लिए सभी 6-KYC क्राईटेरियाज कम्पल्सरी हैं।



कैसे कर सकते हैं KYC?



डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की KYC कराने अकाउंट होल्डर्स ब्रोकरेज हाऊस के ऑफिस से KYC करा सकते हैं। इंवेस्टर्स चाहें तो KYC के लिए ब्रोकरेज हाऊस में ऑनलाइन आवेदन भी दे सकते हैं। डीमेट अकाउंट को डीएक्टिव होने से रोकने के लिए और अकाउंट वैरिफाई कराने के लिए क्लाइंट्स स्टॉक ब्रोकर्स से भी सलाह ले सकते हैं।


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