रामदेव की ‘रुचि’ किसमें: बाबा ने दी करोड़पति बनने की गारंटी, SEBI ने थमाया नोटिस

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रामदेव की ‘रुचि’ किसमें: बाबा ने दी करोड़पति बनने की गारंटी, SEBI ने थमाया नोटिस

मुंबई. शेयर बाजार को रेग्युलेट करने वाली संस्था सेबी (SEBI) ने योगगुरु रामदेव की कंपनी रुचि सोया को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सेबी ने रुचि सोया से यह बताने के लिए कहा है कि योगगुरु रामदेव ने मानदंडों का उल्लंघन क्यों किया। दरअसल, रामदेव की पतंजलि ने दिवाला प्रक्रिया के जरिए 2019 में रुचि सोया का खरीदा था। ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रामदेवएक योग सत्र के दौरान अपने समर्थकों से कहते हैं, 'आप लोग डीमैट (D-MAT) अकांउट खुलवाएं और रुचि सोया के शेयरों में पैसा लगाएं। आप करोड़पति बन जाएंगे। इस बात की मेरी गारंटी है।'

क्या है मामला

हाल ही में आस्था टीवी पर प्रसारित एक योग सत्र के दौरान रामदेव लोगों से रुचि सोया के स्टॉक में निवेश करने का आग्रह करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही रामदेव ने वीडियो में कुछ ऐसी भी बातें कही हैं, जो सेबी की नजर में संदिग्ध है। यही वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद पूंजी बाजार नियामक सेबी ने रुचि सोया को नोटिस जारी किया है।  

क्या है वीडियो क्लिप में:

इस वीडियो क्लिप में रामदेव कहते हैं, ‘आजकल, रुचि सोया के एफपीओ (फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर) पर बहुत चर्चा है। अब, क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? मैं करोड़पति बनने का मंत्र दूंगा। मैंने अभी-अभी शेयर बाजार में निवेश करने के तरीके सीखे हैं। शेयरों में व्यापार करने के लिए, एक डीमैट खाते की आवश्यकता होती है। इसलिए, आज ही एक डीमैट खाता खोलें।’ 

क्या हैं नियम 

असल में इस तरह की गारंटी की बात करना सेबी के नियमों के ख‍िलाफ है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया-SEBI) के नियमों के मुताबिक किसी कंपनी के अध‍िकारी या कंपनी की तरफ से निवेशकों को लुभाने वाले ऐसे बयान नहीं दिए जा सकते। 

शेयरों के बारे में कोई भी व्यक्ति किसी को ऐसे सलाह नहीं दे सकता। अगर कोई व्यक्ति लोगों को किसी शेयर में निवेश की सलाह दे रहा है तो उसे SEBI में रजिस्टर निवेश सलाहकार होना चाहिए। SEBI का इतिहास रहा है कि उसने ऐसे मामलों में सख्ती बरती है। साल 2017 में ऐसे ही एक मामले में सेबी ने इमामी के चेयरमैन आरएस अग्रवाल पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।

सेबी के पास है पावर

कानून के जानकारों का कहना है कि सेबी के पास इस मामले में काफी पावर है और वह ऐसे बयान देने वाली कंपनियों या अध‍िकारियों पर जुर्माना लगा है या उन्हें चेतावनी जारी कर सकता है। रुचि सोया को पतंजलि समूह ने साल 2019 में खरीदा था। शेयर बाजार में किसी भी कंपनी में निवेश या ट्रेडिंग जोख‍िम से भरा होता है और कोई भी यह गारंटी नहीं ले सकता कि भविष्य में इसमें फायदा होगा। सेबी के नियमों के मुताबिक, कोई भी कंपनी निवेशकों को निश्चित रिटर्न मिलने की गारंटी भी नहीं दे सकती।

कई मीडिया रिपोर्ट में तो कहा गया है कि सेबी बाबा रामेदव के इस वीडियो पर संज्ञान ले चुका है और इस  पर बाबा रामेदव से सफाई मांगी है। बाबा रामदेव के इस बयान की टाइमिंग को भी काफी गंभीरता से देखा जा रहा है क्योंकि रुचि सोया का फॉलो ऑन पब्ल‍िक ऑफर आना है। बिजनेस टुडे ने इस बारे में बाबा रामेदव की मीडिया टीम को ई-मेल कर जानकारी मांगी है, लेकिन अभी तक कोई कोई जवाब नहीं मिला है।

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