पैन को आधार से लिंक करने नियम में बदलाव, रु.1000 लेट फीस भरने से पहले करना होगा ये जरूरी काम

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BP Shrivastava
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पैन को आधार से लिंक करने नियम में बदलाव, रु.1000 लेट फीस भरने से पहले करना होगा ये जरूरी  काम

NEW DELHI. भले ही सरकार ने लोगों को 30 जून तक अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए अधिक समय दिया है, लेकिन अब फॉर्म में एक बदलाव कर दिया है। आपको पैन और आधार को लिंक कराने के लिए किए गए इस बदलाव के बारे में जानना जरूरी है। हालांकि, आधार से पैन को लिंक कराने के लिए अभी जुर्माने के रूप में 1000 रुपए तो लगेंगे ही।



यह बदलाव हुआ



पैन को आधार से लिंक करने के लिए अब लोगों को 1000 रुपए जुर्माने के रूप में भरने होंगे। जब आप पैन को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरेंगे, तो इस दौरान आपको असेसमेंट ईयर (AY) का ऑप्शन मिलता है। इनकम टैक्स विभाग ने अब असेसमेंट ईयर को अपडेट कर दिया है। लेट फीस के पेमेंट के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनना होगा। पिछली डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना था। 



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बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए भी जरूरी है पैन कार्ड



वित्त मंत्रालय की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे। आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। 



लग सकता है भारी जुर्माना



पैन कार्ड डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है। यदि इस जुर्माने से बचना चाहते हैं तो तत्काल यानी 30 जून 2023 तक जरुर पैन को आधार से लिंक रकवा लें। 



ऐसे पता करें पैन से आधार लिंक है या नहीं



आपका पैन आधार से लिंक है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद ‘लिंक आधार स्टेट्स’ पर क्लिक करें। आपके स्क्रीन पर एक विंडो खुल जाएगी। इसमें  'View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा, जिससे पता लग जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।



Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान 




  •     इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।


  •     क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें।

  •     आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी।

  •     यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें। 

  •     'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें।

  •     आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें। 

  •     जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। 


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