New Delhi. आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आफ इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर इसके बारे में जान सकते हैं। अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया है और टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं तो आप घर बैठे जान सकते हैं कि आपको कितना टैक्स रिफंड मिलेगा। इसके लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर एक नई सर्विस शुरू हो गई है। इस सर्विस के जरिये आप आसानी से टैक्स रिफंड का स्टेटस जान सकते हैं। इन सुविधा के शुरू होने से पहले करदाता TIN-NSDLकी वेबसाइट के जरिये ये जानकारी जानते थे। अब भी आप इसी वेबसाइट के जरिये ये जानकारी जान पाएंगे। आइए इसका प्रोसेस जानते हैं।
क्या है इसका प्रोसेस
- आपको सबसे पहले टैक्स की पेमेंट करनी होगी। इसके बाद आप टैक्स कटौती के लिए दावा कर सकते हैं।
इसके लिए आपको सबसे पहले लॉग-इन करना होगा।
टैक्स कटौती रिक्वेस्ट के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
अब आपको क्विक लिंक के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। आपको इसके बाद आप अपना रिफंड स्टेटस चेक कर सकते हैं।
आपको स्टेटस पर क्लिक करना है। यहां आपको अपना पैन नंबर, असेसमेंट ईयर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
अब आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा।
इस ओटीपी को दर्ज करने के बाद आपको स्टेटस दिख जाएगा।
आपके पास आ सकता है ये मैसेज
अगर आपको अपना स्टेटस नहीं दिखता है तो इसका मतलब है कि आपके आईटीआर बैंक डिटेल्स में कुछ गड़बड़ है। आप ई-फाइल पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करके आईटीआर फाइलिंग की जांच कर सकते हैं।
इतने लोगों ने भरा अपना आईटीआर
2 जुलाई 2023 तक वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 1.32 करोड़ लोगों ने अपना आईटीआर फाइल कर दिया है, वहीं इनकम टैक्स के पोर्टल के अनुसार अभी तक 1,25 लोगों ने रिटर्न फाइल को वेरिफाई कर दिया गया है। इसी के साथ 3,973 लोगों ने वेरिफाइड आईटीआर भरे हैं।