सीनियर सिटिजन और दिव्यांगों को छत्तीसगढ़ सरकार करा रही फ्री तीर्थ यात्रा, आवेदन शुरू
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सीनियर सिटिजन्स के लिए एक खास योजना शुरू की है। इस योजना का नाम "तीर्थ यात्रा योजना" है। इसे सामाजिक कल्याण विभाग ने 4 दिसंबर 2012 को लॉन्च किया था।
तीर्थ यात्रा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य सीनियर सिटिजन्स और दिव्यांगों को तीर्थ यात्रा कराना है। छत्तीसगढ़ के निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग जा सकते हैं।
दिव्यांग (PwDs) भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उन्हें राज्य के बाहर चुने गए तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। यह सुविधा उन्हें जीवन में सिर्फ एक बार मिलेगी।
कौन होगा लाभार्थी
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनाके तहत 80% लाभार्थी BPL श्रेणी से होंगे। इसमें अंत्योदय और मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना कार्ड वाले भी शामिल हैं। बाकी 20% लाभार्थी गरीबी रेखा से ऊपर वाले होंगे। पर ये लोग इनकम टैक्स न भरते हों।
कुल लाभार्थियों में से 25% शहरी क्षेत्रों के होंगे। 75% लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से चुने जाएंगे।
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तीर्थ यात्रा के लिए जगहें
तीर्थ यात्रा योजना में कई धार्मिक स्थल शामिल हैं। आप इनमें से किसी एक जगह की यात्रा कर सकते हैं।
- उत्तर भारत: हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, अमृतसर (गोल्डन टेंपल)।
- मध्य भारत: उज्जैन, ओंकारेश्वर, शिरडी, शनि शिंगणापुर।
- दक्षिण भारत: तिरुपति, मदुरै, रामेश्वरम, सबरी माला।
- पूर्व भारत: पुरी, भुवनेश्वर, कामाख्या मंदिर (गुवाहाटी)।
- अन्य: अजमेर शरीफ, फतेहपुर (चिश्ती की दरगाह), सम्मेद शिखरजी।
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योग्यता के नियम
इस यात्रा में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।
- उम्र: सीनियर सिटिजन की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो। दिव्यांगों की उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा हो।
- निवास: आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- पिछली यात्रा: आवेदक ने पहले इस योजना में यात्रा न की हो।
- आयकर: आवेदक इनकम टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए।
- शारीरिक स्थिति: यात्रा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक होना जरूरी है।
- बीमारी: आवेदक को कोई संक्रामक बीमारी न हो। जैसे टीबी, दिल की बीमारी, या मानसिक बीमारी।
आवेदन कैसे करें
इस छत्तीसगढ़ सरकारी योजनाके लिए आवेदन ऑफलाइन करना होगा।
- फॉर्म जमा करना: संबंधित लाभार्थी को आवेदन फॉर्म भरना होगा।
- जमा करने की जगह: फॉर्म ग्राम पंचायत या जिला पंचायत में जमा होगा।
- या: उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण कार्यालय में भी जमा किया जा सकता है।
- चयन: प्राप्त आवेदनों में से कलेक्टर द्वारा लॉटरी सिस्टम से चयन होगा।
समूह और सहायक के नियम
- यात्रा समूह में होगी: सरकार ने तय न्यूनतम यात्री होने पर ही यात्रा शुरू होगी।
- अन्य यात्री: चयनित व्यक्ति के साथ कोई और व्यक्ति नहीं जा सकता है।
- दिव्यांग के साथ सहायक: 65 साल से ज़्यादा उम्र के अकेले यात्री एक सहायक ले जा सकते हैं। दिव्यांग यात्री के साथ एक सहायक अनिवार्य होगा।
- पति/पत्नी: अगर आवेदक का चयन हुआ है। तो उसका जीवनसाथी भी साथ जा सकता है। इसके लिए आवेदन के समय जानकारी देनी होगी। जीवनसाथी की उम्र 60 साल से कम हो तो भी वह जा सकता है।
यात्रा के दौरान जरूरी बातें
- सामान: यात्री ज्वलनशील या नशीला पदार्थ नहीं ले जा सकते हैं।
- कीमती सामान: आभूषण या ज्यादा कीमती सामान न ले जाएं।
- व्यवहार: तीर्थ यात्री तीर्थयात्रा की गरिमा के हिसाब से व्यवहार करेंगे।
- अतिरिक्त खर्च: सरकार से तय सुविधाओं से ज्यादा सुविधा लेने पर खर्च खुद उठाना होगा।
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