राशन दुकान निरस्तीकरण अपील को निरस्त करने का अधिकार अतिरिक्त कलेक्टर को नही

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Yagyawalkya Mishra
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राशन दुकान निरस्तीकरण अपील को निरस्त करने का अधिकार अतिरिक्त कलेक्टर को नही


Bilaspur,23 अप्रैल 2022। राशन दुकान में गड़बड़ी की शिकायत पाए जाने पर एसडीएम के निर्देश पर जाँच में शिकायत सही पाए जाने पर एसडीएम ने राशन दुकान को निरस्त कर दिया, इस निरस्तीकरण के विरुध्द दायर अपील को अतिरिक्त कलेक्टर ने यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि, यह आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन है।

इस आदेश के विरुद्ध राशन दुकान संचालक जो कि महिला स्वयं सहायता समूहों है, उसने हाईकोर्ट में अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी और दीक्षा गौरहा के माध्यम से याचिका दायर की। अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी ने बताया




“हमने न्यायालय को बताया कि एसडीएम किसी शासकीय उचित मूल्य की दुकान के निरस्तीकरण के खिलाफ किसी अपील को निरस्त करने का अधिकार अतिरिक्त कलेक्टर को सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( नियंत्रण) आदेश 2016 के नियम 18(2) के अंतर्गत नहीं है।”




हाईकोर्ट में जस्टिस राजेंद्र सिंह सामंत की कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश जारी किया है।साथ ही राज्य सरकार को नोटिस भेज जवाब तलब किया है।इस याचिका पर अंतिम निर्णय आना शेष है,लेकिन जिस तर्क पर याचिका सुनी गई है उसने जो व्यवस्था बनाई है उसका लाभ आगे कइयों को होगा।



 


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