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BHILAI: हिंदू संगठनों की मांग पर कोतवाली पुलिस (kotwali police) ने मंदिर तोड़े जाने के मामले में भिलाई स्टील प्लांट (bhilai steel plant) के कर्मचारियों के खिलाफ धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने FIR में किसी भी कर्मचारी का नाम नहीं लिखा गया है।
पुलिस के मुताबिक जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। उसके बाद ही संबंधित बीएसपी अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज किया जाएगा। याद दिला दें पिछले दिनों एक मंदिर में उत्पात मचाने का वीडियो वायरल हुआ था। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस को शिकायत की थी। ये वीडियो शहर के सेक्टर -8 में स्थित मंदिर का था। जिसमें कुछ लोग तोड़ फोड़ करते दिखाई दे रहे थे।
बाद में ये पता चला कि मंदिर में तोड़ फोड़ करने वाले लोग बीएसपी के कर्मचारी हैं। भिलाई स्टील प्लांट के लोग अवैध कब्जा हटाने के नाम पर मंदिर को तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। अलग अलग हिंदू संगठनों ने एसपी व कोतवाली थाने का घेराव भी किया और ज्ञापन सौंप कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की।
बीएसपी का दावा
इस मामले में बीएसपी का दावा कुछ और है। बीएसपी नगर सेवाएं विभाग के एजीएम केके यादव ने कहा कि उन लोगों ने जो कार्रवाई की है उस दौरान कहीं भी मंदिर या कोई धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा गया। बताया जा रहा है कि सेक्टर 8 में कुछ अराजक तत्वों ने मंदिर में कब्जा जमाने के उद्देश्य से चबूतरा बनाकर उसे मंदिर का रूप देने की कोशिश की थी। जबकि वहां बैठकर वो नशे का सेवन करते नजर आए थे। इसके चलते ही बीएसपी ने उस चबूतरे को तोड़ डाला है। इस मामले में एनएसयूआई की एंट्री भी हो गई है। एनएसयूआई ने इसे गलत तरीके धार्मिक मुद्दा बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।