BILASPUR: ग्रामीणों का घर बचाने के लिए हाईकोर्ट (Bilaspur highcour) रात ग्यारह बजे भी इंसाफ देने के लिए खुल गया। मामला महासमुंद (mahasamund) जिले के लालपुर का है। यहां 75 साल से रह रहे ग्रामीणों का मकान तोड़ने प्रशासन देर शाम पहुंच गया। अमले ने यहां तोड़फोड़ भी शुरू कर दी थी। इस कार्रवाई के खिलाफ देर शाम 7.30 ग्रामीणों ने याचिका दायर की और अर्जेंट सुनवाई का आग्रह किया। इस याचिका पर जस्टिस पी.सैम कोशी की सिंगल बेंच ने रात 11 बजे सुनवाई की और प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
सात दशक से रह रहे हैं ग्रामीण
याचिका की सुनवाई में वकीलों ने बताया कि याचिका लगाने वाले ग्रामीण 75 साल से अधिक समय से सरकारी जमीन पर रह रहे हैं। इसके लिए उनसे साल 1982 से बकायदा टैक्स भी लिया जा रहा है। फिर भी प्रशासन ने सिर्फ 24 घंटे पहले नोटिस देकर कब्जा खाली करवाने आ गया। ग्रामीणों ने खुद घर नहीं छोड़े तो गुरुवार की शाम 5.30 बजे अतिक्रमण दस्ता ही बेदखली की कार्रवाई करने पहुंच गया।
10 अगस्त को अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता वकीलों ने यह जानकारी भी दी कि तहसीलदार ने 8 जुलाई और CMO ने 12 जुलाई को नोटिस जारी किया। दोनों ही नोटिस में टैक्स जमा कर रहे ग्रामीणओं को 24 घंटे में कब्जा खाली करने के लिए कहा गया। इस वजह से मजबूरन उन्हें न्याय के लिए रात में अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिका लगानी पड़ी। जस्टिस पीसैम कोशी ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही 10 अगस्त को मामले की सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं।