Raipur। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की ओर से राज्यसभा का नामांकन पत्र अब से कुछ देर पहले स्कूटनी के दौरान ख़ारिज कर दिया गया है।विधानसभा सचिवालय ने नामांकन को नियमों के अनुरूप नहीं पाते हुए इसे ख़ारिज किया है।विधानसभा सचिवालय की ओर से यह बताया गया है कि, आवेदन पत्र में निर्वाचकों के संचालन नियम अनुसार प्रविष्टि पूर्ण नहीं थी।
इस आधार पर किया ख़ारिज
विधानसभा सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि, निर्वाचकों के संचालन प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नियम चार अनुसार निर्वाचक मंडल के दस प्रतिशत अथवा कम से कम दस प्रस्तावकों का हस्ताक्षर होना चाहिए। छजका का नामांकन पत्र में इस नियम की पूर्णता नहीं थी।इसलिए आवेदन ख़ारिज हो गया।
छजकां जाएगी कोर्ट
इस मसले पर अमित जोगी कल ही यह संकेत दे चुके हैं कि, यदि नामांकन को निर्दलीय मान निरस्त किया गया तो वे न्यायालय की शरण में जाएँगे। कल विधानसभा परिसर में छजका अध्यक्ष अमित जोगी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का ज़िक्र करते हुए कहा था
“हमने बी फार्म के साथ नामांकन दाखिल कराया है, और मान्यता प्राप्त दल के लिए उसके दल के दस फ़ीसदी प्रस्तावक चाहिए, हमने सौ फ़ीसदी किया है, यदि फिर भी नामांकन निरस्त होता है तो छजका कोर्ट जाएगी और निर्णय होते तक चुनाव पर रोक की माँग करेगी।