Raipur. नान घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर अदालत को सुनवाई से रोक लगा दी है। इस मामले में सभी दस्तावेज़ों को सीलबंद लिफ़ाफ़े में दाखिल किया गया है।मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित ने इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को दो बजे करना नियत किया है। नान घोटाला मामले में ईडी की ओर से याचिकाएं दायर हैं जिनमें अनिल टूटेजा और आलोक शुक्ला की अग्रिम ज़मानत रद्द करने और मामले की जाँच छत्तीसगढ़ से बाहर करने के साथ साथ डिजिटल साक्ष्य के आधार पर केंद्रीय जाँच एजेंसी से जाँच कराए जाने का आग्रह किया गया है।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रायपुर कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस यू यू ललित ने कहा
“मामले से जुड़े सारे दस्तावेज हमारे पास हैं इसलिए निचली अदालत इस मामले में अगले आदेश तक सुनवाई नहीं करेगी।”
अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को 2 बजे
शीर्ष अदालत मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी। CJI ललित ने एक बार फिर इसके लिए समय तय किया है। सुप्रीम कोर्ट यह मामला 12 अक्टूबर को दो बजे सुनेगा।