Raipur। राज्य कैबिनेट की बैठक में चौदह बिंदुओं पर चर्चा और अनुमोदन हुआ है। इनमें अनुसूचित क्षेत्रों याने बस्तर सरगुजा में शिक्षकों के पदों पर भर्ती में स्थानीय को वरीयता देने के संबंध में हाईकोर्ट के डायरेक्शन को दृष्टिगत रखते हुए चर्चा हुई है। प्रदेश में अब अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए पृथक पृथक विभागों का गठन होगा। कैबिनेट ने राज्य में 12 हज़ार से अधिक पदों पर भर्ती को मंज़ूरी दी है।जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जो कि अनुसूचित क्षेत्र में होगी उनके ट्रांसफ़र को लेकर नीति को मंज़ूरी दी गई है।
अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में ट्रांसफ़र पर अब ये नियम
राज्य शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों बस्तर और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जिला स्तरीय एवं संभाग स्तरीय पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का स्थानान्तरण , प्रतिनियुक्ति, संविलियन, संलग्नीकरण जिले और संभाग के बाहर नही किया जाएगा।यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है क्योंकि इन इलाक़ों में अभ्यर्थी चयनित होने और अधिकतम परीविक्षा अवधि के होते ही मूल ज़िलों या कि ग़ैर अनुसूचित क्षेत्रों में ट्रांसफ़र ले लेते थे।
कृषि फ़ीडर में सौर उर्जा का उपयोग
कैबिनेट कृषि पम्पों का सोलराईजेशन किए जाने से कृषकों को कृषि पम्पों के संचालन हेतु वर्तमान में प्राप्त हो रही बिजली के अतिरिक्त सौर ऊर्जा भी प्राप्त हो इसलिए उस व्यवस्था को मंज़ूरी दी गई है जिसके तहत सौर ऊर्जा उपलब्धता के समय कृषि पंपों का संचालन सौर उर्जा से हो, जबकि सोलर उर्जा नहीं होगी तो बिजली मिलती रहेगी।
उद्यानिकी,मछली पालन और गाय पालने के लिए बग़ैर ब्याज लोन
कैबिनेट ने उद्यानिकी मछली पालन और गाय पालने के लिए लघु और सीमांत कृषकों को तीन लाख रुपए का लोन ( अल्प काल) बग़ैर ब्याज दिए जाने को मंज़ूरी दी है।
बस्तर सरगुजा में 12489 शिक्षकों की भर्ती, इन्हें मिलेगा बोनस अंक
बस्तर और सरगुजा याने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में भर्ती में स्थानीय को प्राथमिकता देने के मसले पर हाईकोर्ट के निर्देश को देखते हुए कैबिनेट ने नई व्यवस्था को मंज़ूरी दी है। इसके तहत 12489 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी,इसमें 6285 सहायक शिक्षक,5772 शिक्षक और 432 पद व्याख्याता के होंगे। कैबिनेट ने उस व्यवस्था को मंज़ूरी दी है जिसके तहत शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक दिए जाएँगे इसमें अधिकतम बोनस दस अंकों तक दिया जा सकेगा।