गैंगरेप मामले में कोर्ट का फैसला,सभी 4 को आखिरी सांस तक जेल

author-image
Yagyawalkya Mishra
एडिट
New Update
गैंगरेप मामले में कोर्ट का फैसला,सभी  4 को आखिरी सांस तक जेल


Raigarh। युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में  विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) जितेंद्र कुमार जैन ने सभी चार आरोपियाें को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड किया है। पीड़िता को पृथक से 2 लाख रुपये  दिए जाने का भी आदेश दिया है।इस आदेश के अनुसार सभी चार आरोपी जीवन की अंतिम सांस तक अब जेल में रहेंगे।





यह था घटनाक्रम




    न्यायालयीन सूत्राें से मिली जानकारी के अनुसार  सत्यप्रकाश एक्का उर्फ डुला (21 वर्ष), निर्दोष लकड़ा  (26 वर्ष) , पवन एक्का  (23 वर्ष) एवं सुलेमान कुजूर  (23 वर्ष) ग्राम रूपडेगा बनखेतापारा पर बीते  6 जुलाई 2020 को ट्रांसपोर्ट नगर में एक युवती से गैंगरेप का आरोप था। यह घटना तब हुई जबकि पीड़िता  फूफू दीदी के घर जाने के लिए निकली थी,ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास रोड के पास एक सूने मकान में आरोपी ले गए और उसके साथ अनाचार किया । पुलिस चौकी जूटमिल में धारा 376, 376 (घ)भादवि  के तहत अपराध पंजीबद्ध कर तत्कालीन चौकी प्रभारी अमित शुक्ला तथा उपनिरीक्षक थानु राम नायक ने  प्रकरण की विवेचना कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और  प्रकरण का चालान न्यायालय पेश किया गया था । अभियोजन की ओर से  न्यायालय में हरिलाल पटेल,अतिरिक्त लोक अभियोजक ने  पैरवी की। अदालत ने अभियाेजन के तर्कों से सहमत होते हुए यह माना कि,आरोपियाें ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है,अदालत ने सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा दी है।

 


छत्तीसगढ़ Chhattisgarh आजीवन कारावास Raigarh रायगढ़ Court कोर्ट GANGRAPE गैंगरेप life sentece court decision