Jashpur। विवाह के तेरह बरस बाद फ़ोन पति द्वारा तीन बार तलाक़ बोल कर दूसरा विवाह करने वाले शौहर के खिलाफ पत्नी ने मुस्लिम विवाह सुरक्षा अधिकार सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराध दर्ज करा दिया है।पुलिस को दिए ब्यौरे में पत्नी ने झारखंड के बालूमात लातेहार निवासी मोहम्मद इस्तियाक आलम और ससुर इलताफ आलम पर आरोप लगाया है कि, विवाह के बाद संतान ना होने का दोषी ठहराते थे और ससुर बांझ है छोड़ देंगे कहकर धमकाते थे।बीते तीन अक्टूबर को उसे मायके छोड़ दिया गया और 19 अक्टूबर को पति ने फ़ोन कर तीन बार तलाक़ कहा और फ़ोन काट दिया। महिला जब दिसंबर में ससुराल वापस पहुँची तो उसे पति ने कहा कि उसने तलाक़ दे दिया है और दूसरा निकाह कर लिया है। महिला ने एफ़आइआर में शौहर की दूसरी पत्नी का नाम ब्यौरा भी दिया है।
अपराध दर्ज,पति ससुर की तलाश शुरू
पुलिस ने मामले में मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है, और विवेचना करते हुए आरोपी पति और ससुर की तलाश कर रही है।