RAIPUR: सिहावा MLA श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धारा 420 के तहत FIR,23 लाख 50 हजार रूपये की ठगी का आरोप

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Yagyawalkya Mishra
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RAIPUR: सिहावा MLA श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर धारा 420 के तहत FIR,23 लाख 50 हजार रूपये की ठगी का आरोप

Raipur। दुर्ग कोर्ट ने ठगी के मामले में पेश परिवाद पर मौजूदा समय में सिहावा से कांग्रेस MLA श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में इसकी सूचना बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आसंदी को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान दी।





डायरेक्टर बनाने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप




  दुर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अमृता दिनेश मिश्रा ने कोर्ट में पेश परिवाद पर FIR के आदेश दिए। परिवाद में आरोप है कि दुर्ग के पुरई में गर्व इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डायरेक्टर लक्ष्मी ध्रुव ने पूर्णिमा ठाकुर नामक महिला से डायरेक्टर बनाने का लालच देते हुए 23 लाख 50 हज़ार रुपये ले लिये। इस मसले को लेकर दायर परिवाद में कोर्ट ने धारा 420 के  तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।





पुलिस प्रतिवेदन में संज्ञेय अपराध ना होने की रिपोर्ट दी




 कोर्ट में इस मामले में पुलिस प्रतिवेदन पेश हुआ, जिसमें विवाद  आर्थिक अनियमितता होने लेकिन संज्ञेय अपराध का गठन नहीं होता।अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस कथन बचाव का आधार हो सकता है पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता।





 न्यायालय के आदेश को पढ़ने के लिए कृपया लिंक को क्लिक करें।


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