CG फ़ूड इंस्पेक्टर भर्ती मामला हाईकोर्ट पहुँचा,भर्ती पर अंतिम मुहर फ़ैसले के बाद

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Yagyawalkya Mishra
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CG फ़ूड इंस्पेक्टर भर्ती मामला हाईकोर्ट पहुँचा,भर्ती पर अंतिम मुहर फ़ैसले के बाद



Bilaspur,21 अप्रैल 2022।छत्तीसगढ़ व्यापम  की ओर से आयोजित खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती का मसला हाईकोर्ट पहुँच गया है। व्यापम की इस परीक्षा में ग़लत उत्तर को सही मानकर मॉडल आंसर जारी किया गया, जिस पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई, हाईकोर्ट ने व्यापम की इस भर्ती को लेकर कहा है कि, खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक पद की भर्ती इस याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।







  खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक के 84 पदों के की भर्ती के लिए व्यापम द्वारा फ़रवरी में आयोजित लिखित परीक्षा में याचिकाकर्ता प्रवीण मिश्रा शामिल हुए। लिखित परीक्षा में प्रवीण मिश्रा को ओव्हर ऑल 29 वाँ रैंक हासिल हुआ। इस दौरान व्यापम ने मॉडल आंसर जारी किया और दावा आपत्ति मंगाई।प्रवीण मिश्रा ने प्रश्नोत्तर क्रमांक 31,85,102,118,165,172,और 176 पर आपत्ति दर्ज कराई,लेकिन व्यापम ने आपत्तियों को ध्यान ना देकर अंतिम उत्तर जारी कर दिया।







   इस पर प्रवीण मिश्रा की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी और नरेंद्र मेहेर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि,व्यापम के द्वारा ग़लत उत्तर का चयन किया गया और दो प्रश्नों के सही उत्तर को बग़ैर कारण विलोपित किया गया, याचिकाकर्ता के द्वारा प्रमाण के साथ सही उत्तर देने के बावजूद बिना समिति गठित किए ग़लत उत्तर का चयन करना असंवैधानिक है।याचिका की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की कोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने आदेशित किया है कि, फ़ूड इंस्पेक्टर पद पर भर्ती परीक्षा इस याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।











 



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