SURGUJA: हाईकोर्ट के आदेश और राज्यपाल के पत्र के साथ पहुँचे पूर्व कुलपति रोहिणी प्रसाद, ज्वाईनिंग ली, प्रो अशाेक सिंह नदारद

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Yagyawalkya Mishra
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SURGUJA: हाईकोर्ट के आदेश और राज्यपाल के पत्र के साथ  पहुँचे पूर्व कुलपति रोहिणी प्रसाद, ज्वाईनिंग ली, प्रो अशाेक सिंह नदारद

Surguja। सरगुजा विश्वविद्यालय में तीन जनवरी 2020 को धारा 52 के तहत हटाए गए तत्कालीन कुलपति प्रो रोहिणी प्रसाद ने सरगुजा विश्वविद्यालय में आज प्रभार ग्रहण कर लिया है। प्रोफ़ेसर रोहिणी प्रसाद ने हाईकोर्ट के आदेश के साथ साथ राज्यपाल कार्यालय से जारी पत्र भी सरगुजा विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार को सौंपा है।जिस वक्त रोहिणी प्रसाद ने ज्वाइनिंग दी है उस दौरान मौजूदा कुलपति अशोक सिंह विश्वविद्यालय में नहीं थे, पहले बताया गया कि वे निवास पर हैं पर फिर सूचना दी गई कि वे निवास पर नहीं है। प्रो अशोक सिंह का मोबाइल स्विच ऑफ़ है। कुलपति के कक्ष की चाभी भी अशोक सिंह के ही पास मौजूद बताई गई है।





कोर्ट का आदेश क्या कहता है

  खुद को हटाए जाने के खिलाफ डॉ रोहणी प्रसाद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही को चुनौती देते हुए विधि विरुद्ध बताया था।उनकी याचिका पर बीते 4 मई को हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया था, जिसे 13 जून को हाईकोर्ट ने सार्वजनिक किया, और डॉ रोहणी प्रसाद को राहत देते हुए उनके विक्की गई कार्यवाही को ग़लत माना। जस्टिस पी सैमकोशी ने अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेश के जारी होने के पहले तक की अवधि “नो वर्क नो पे” मानी जाएगी, तथा याचिकाकर्ता शेष लाभ के लिए अधिकृत होगा।





राज्यपाल का पत्र



 कुलसचिव सरगुजा विश्वविद्यालय द्वारा हाईकोर्ट के इस आदेश के संबंध में मार्गदर्शन माँगा गया था। इस संबंध में 17 जून को राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उईके के हवाले से उनके अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि, उच्च न्यायालय द्वारा दायर याचिका के संबंध में पारित निर्णय के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।



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प्रोफ़ेसर अशोक सिंह की पदस्थापना सशर्त थी

  डॉ रोहणी प्रसाद को हटाए जाने के बाद 2 अगस्त 2021 को प्रोफ़ेसर अशोक सिंह को कुलपति नियुक्त किया गया था। उनके नियुक्ति आदेश में उल्लेखित था कि, प्रोफ़ेसर अशोक सिंह की नियुक्ति का आदेश बिलासपुर में दायर याचिका 180/2020 और 973/2020 में अपेक्षित निर्णय/आदेश के अध्ययीन होंगे।



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दस जुलाई तक है कार्य अवधि

  तमाम बवाल बखेड़े और लंबी क़ानूनी लड़ाई जीतने के बाद डॉ रोहणी प्रसाद ने ज्वाइनिंग कर ली है, लेकिन उनका कार्यकाल आगामी दस जुलाई को समाप्त हो रहा है। लेकिन इस फ़ैसले के बाद उन्होंने सेवाकाल पर लगे प्रश्नचिन्हो को तो समाप्त कर ही दिया है।





उच्च न्यायालय के आदेश को देखने के लिए कृपया लिंक पर क्लिक करें।


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