Bilaspur. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पटवारियों के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से जवाब माँगा है। बीते तीस सितंबर को जंबो ट्रांसफ़र लिस्ट जारी कर कई ज़िलों में पदस्थ पटवारियों को दूसरे जिले ट्रांसफ़र कर दिया गया था।
हाईकोर्ट में क्या हुआ
हाईकोर्ट में पटवारी आलोक तिवारी सूरज दुबे फ़िरोज़ आलम राजेंद्र साहब राकेश पांडेय उत्तम चंद्राकर ने स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी,संदीप सिंह और नरेंद्र मेहरे ने याचिका में आधार लिखा
“पटवारियों की नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर हैं, इनकी वरिष्ठता जिले के आधार पर होती है।जिले के बाहर नियुक्ति होने पर वरिष्ठता प्रभावित होगी और ये वरिष्ठता में नीचे हो जाएँगे।भू राजस्व संहिता की धारा 104 में नियुक्ति और सेवाओं का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 5 की कंडिका 16 के संशोधित आदेश में पटवारियों को उनके जिले के भीतर कलेक्टर को ही स्थानांतरण का अधिकार दिया गया है”
जस्टिस पी पी साहू ने अधिवक्ताओं के तर्क को सुनने के बाद स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव और अवर सचिव को नोटिस जारी जवाब माँगा है।