हाईकोर्ट का आदेश -सहायक शिक्षक (विज्ञान )के दो पद सुरक्षित रखें

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Yagyawalkya Mishra
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हाईकोर्ट का आदेश -सहायक शिक्षक (विज्ञान )के दो पद सुरक्षित रखें

Bilaspur। स्कुल शिक्षा विभाग के 14580 पदों पर भर्ती मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों के दो पद रिक्त रखे जाने के निर्देश देते हुए राज्य शासन से जवाब माँगा है।मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी ने की।



    राज्य सरकार ने बीते 9 मार्च 2019 को 14580 पदों के लिए व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक के लिए विज्ञापन जारी किया था।इस पद के लिए याचिकाकर्ता विकास कुमार और प्रतिमा ने परीक्षा उत्तीर्ण की और दस्तावेज सत्यापन के लिए मार्च 2022 को बुलाया गया।सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ताओं को स्नातक में पचास फ़ीसदी से कम अंक होने के कारण अपात्र कर दिया गया।याचिकाकर्ताओं की अपात्रता के विरुध्द दलील है कि, वे उस जातिगत गोस्वारे में है जिसके तहत उन्हें आयु सीमा में छूट मिलनी थी,  लेकिन छूट देने के बजाय अपात्र कर दिया गया।



   हाईकोर्ट में अधिवक्ता मतीन सिद्दीक़ी और घनश्याम कश्यप ने इस मामले में याचिका दायर की, जिसमें अपात्र के आदेश को चुनौती दी गई। इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दो पद रिक्त रखे जाने का निर्देश देते हुए सचिव स्कुल शिक्षा विभाग,संचालक लोक शिक्षण संचनालय,ज़िला शिक्षा अधिकारी रायपुर और ज़िला शिक्षा अधिकारी राजनांदगाँव को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है।




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