मध्यप्रदेश में अब समाधान योजना शुरु हो गई है, कोरोना काल के दौरान एक किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों ने राहत देते हुए बकाया बिल नहीं वसूला था। इस बिल को अब जमा एक मुश्त जमा करने पर सरचार्ज माफ होगा, मूल बकाया राशि में 40 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी, यदि 6 किश्तों में बकाया बिल दिया जाता है तो 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से बताया गया कि कोविड के चलते एक किलोवॉट भार तक के घरेलू उपभोक्ताओं से 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि और अधिभार वसूली को स्थगित किया गया था।
योजना के तहत 15 दिसंबर तक मिलेगा मौका
पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य सरकार के आदेश पर प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों को समाधान योजना के तहत ऐसे बकायादारों को बड़ी राहत देने का निर्देश दिया है। योजना 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी। समाधान योजना (Samadhan Scheme) में बकायादारों को दो तरह से भुगतान का ऑब्शन दिया गया है।
ऊर्जा विभाग (Electricity Departent) के विशेष कर्त्तव्य अधिकारी नीरज अग्रवाल ने तुरंत प्रदेश में समाधान योजना लागू करने का आदेश जारी किया है। समाधान योजना का लाभ लेने के लिए 15 दिसंबर तक निर्धारित आवेदन पर पूरा विवरण भर कर उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी में देना होगा।बिजली कंपनी को आवेदन के आखिरी तारीख से एक महीने के अंदर सभी प्रकरणों का निराकरण करना होगा।