Korba। पूर्व आईएएस और मौजूदा समय में भाजपा के प्रदेश मंत्री ओ पी चौधरी के खिलाफ बांकीमोगरा थाना में धारा 505 (1) (बी) के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। ओ पी चौधरी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उसे कोरबा के गेवरा माइंस का कोयला चोरी का वीडियो बताया गया था।राज्य सरकार ने इस वीडियो को फ़र्ज़ी ख़बर फैलाकर जनता को प्रशासन के विरूद्ध भड़काने की तैयारी मानते हुए अपराध दर्ज किया है। रिपोर्टकर्ता का नाम मधुसूदन दास महंत है जो कि,युकां के जिला उपाध्यक्ष हैं।
कोरबा पुलिस ने कहा
इस मामले में थाना बांकीमोंगरा में अपराध दर्ज किया गया है। कोरबा पुलिस की ओर से संक्षिप्त प्रेस नोट जारी किया गया है जो इस प्रकार है
कोयला चोरी का फर्जी वीडियो वायरल कर सुर्खियां बटोरने वाले पूर्व आईएएस ओपी चौधरी के विरुद्ध दर्ज हुआ एफआईआर,फर्जी खबर फैला कर जनता को प्रशासन के विरुद्ध भड़काने की थी तैयारी,दिनांक 18 मई 2022 को पूर्व आईएएस ओ पी चौधरी द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो वायरल किया गया था , जिसे कोरबा जिले के गेवरा माइंस में कोयला चोरी का वीडियो होना बताया गया था , इस वीडियो के कारण कोरबा जिले की जनता प्रशासन के खिलाफ हो रही थी, और प्रशासन के विरुद्ध बातें होने लगी थी । जबकि उक्त वीडियो फर्जी होना बताकर थाना बाकीमोगरा क्षेत्र के निवासी मधुसूदन दास यादव के द्वारा रिपोर्ट दर्ज़ कराया गया है मामले में पूर्व आईएएस ओ पी चौधरी के विरुद्ध धारा 505 (1)(बी) भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है ।
क्या है धारा 505(1)(बी)
भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 505 (1) (b)/(ख), उन मामलों से सम्बंधित है, जहाँ किसी कथन, जनश्रुति या सूचना को, इस आशय से कि, या जिससे यह सम्भाव्य हो कि, सामान्य जन या जनता के किसी भाग को ऐसा भय या संत्रास कारित हो, जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए उत्प्रेरित हो।इस मामले में तीन वर्ष का कारावास है और यह ग़ैर ज़मानती धारा है।