BILASPUR HIGHCOURT: रेप पीड़िता ने मांगी गर्भपात की इजाजत, याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया

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BILASPUR HIGHCOURT: रेप पीड़िता ने मांगी गर्भपात की इजाजत, याचिका पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया

BILASPUR: बिलासपुर हाईकोर्ट में एक युवती ने अबॉर्शन के लिए अनुमति मांगी है। इस संबंध में युवती ने याचिका दायर की। अबॉर्शन के लिए हाईकोर्ट पहुंची पीड़िता ने गुहार लगाई है कि वह बिना शादी के मां नहीं बनना चाहती। युवती के मुताबिक शादी का झांसा देकर एक युवक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जिसके चलते वह गर्भवती हो गई। युवक ने धोखा दिया और उसका साथ छोड़ दिया है। पीड़ित युवती महासमुंद जिले की निवासी है। युवती की याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी की अदालत ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को विशेष डॉक्टरों की टीम बनाकर जांच कराने और मेडिकल रिपोर्ट सौंपने को कहा है। 



प्यार में मिला धोखा



हाईकोर्ट में दायर याचिका में युवती ने जानकारी दी है कि बसना थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक ने उससे पहले प्यार में वादे किए। उसके बाद शादी करने का वादा भी किया जिसके बाद वो दुष्कर्म करने लगा। बाद में युवक ने उसे धोखा दिया और शादी से मुकर गया। प्यार में मिले धोखे के बाद युवती पुलिस के पास गई। उसकी शिकायत पर 23 मई को आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म और एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया। प्रेगनेंसी का पता चलते ही दुष्कर्म पीड़ित युवती गर्भपात कराने अस्पताल गई, लेकिन डॉक्टरों ने नियमों के चलते गर्भपात से मना कर दिया। जिसके बाद युवती को अदालत की शरण लेना पड़ी। 



हाईकोर्ट ने सीएमएचओ से मांगी रिपोर्ट



हाईकोर्ट के जस्टिस पी सेम कोशी की अदालत में मामले युवती की याचिका की सुनवाई हुई। जिस पर हाईकोर्ट ने युवती को 30 जून को महासमुंद के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पास जाने का आदेश दिया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी ये आदेश दिया है कि विशेषज्ञों की टीम बनाकर युवती के गर्भ की जांच करें। जिसकी रिपोर्ट 4 जुलाई तक हाईकोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। 


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