Surguja। फ़ॉर्म हाउस में काम कर रहा श्रमिक तब हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया जबकि वह लोहे की रॉड लेकर छत से उतर रहा था।बताया गया है कि लोहे की रॉड का हिस्सा छत के उपर से गुजर रहे हाईटेंशन तार के संपर्क में आ गया था। फ़ॉर्म हाउस ज़िला कॉंग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता का है। राकेश गुप्ता के खिलाफ धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया गया है।
क्या है धारा 304 A
विधि के अनुसार जबकि किसी की मृत्यु तो हो लेकिन वह तब जबकि किसी लापरवाही से मृत्यु हुई हो, याने मृत्यु के पीछे हत्या आशय ना हो। तब धारा 304 A लगती है। यह एक ज़मानती अपराध है। परिभाषा के अनुसार -
“उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना-जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।”
सियासती ना होता मसला तो खबर भी ना होती
श्रमिक की मौत के इस मामले में वस्तुतः लापरवाही श्रमिक से हो गई या कि फ़ॉर्म हाउस के मालिक राकेश गुप्ता की लापरवाही थी या बिजली विभाग की, यह विषय अभी विस्तार से आना बचा है। लेकिन राकेश गुप्ता ज़िला कॉंग्रेस अध्यक्ष हैं और मंत्री टी एस सिंहदेव के बेहद करीबी हैं, केवल इसलिए यह मसला खबर का हिस्सा हो गया है।